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98 लाख पुराने वाहनों में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगेगी
भोपाल न्यूज़: शहर के ऑटोमोबाइल शोरूम पर बिकने वाले 2 पहिया एवं चार पहिया वाहनों का डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू होने के बाद अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी मौके पर लगाने की तैयारी है. वाहन चालकों को नया वाहन खरीदने के बाद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा. केंद्र सरकार के निर्देश पर परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भोपाल सहित सभी जिलों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए डीलर प्वाइंट को नोडल एजेंसी बनाने का निर्णय लिया है. परिवहन विभाग अब पहले से संचालित वाहन पोर्टल की क्षमता को दोगुना करने की तैयारी में है ताकि नई व्यवस्था के अंतर्गत रिकॉर्ड अपडेट करने में अधिक समय नहीं लगे.
एचएसआरपी लगवाना अनिवार्य: जिले के 11 लाख 53 हजार और प्रदेश भर में चल रहे 98 लाख पुराने वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगेगी. इनमें 2019 से पहले रजिस्टर्ड हुए वाहन भी शामिल हैं. अब इन वाहनों पर भी अधिकृत वाहन डीलरों के माध्यम से एचएसआरपी लगवाना जरूरी होगा. ऐसा नहीं करने पर एचएसआरपी के डाटा को नेशनल इंफोर्मेटिक सेंटर (एनआइसी) के वाहन 4 से लिंक नहीं हो सकेंगे. इस बीच परिवहन विभाग ने अधिकृत वाहन डीलरों को एचएसआरपी लगाए जाने के अधिकार दिलवाने प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है. सरकार से परमिशन मिलने के बाद पुराने वाहनों पर अधिकृत डीलर अपने यहां एचएसआरपी लगा सकेगा.