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योद्धा कल्याण योजना के लाभ के लिए COVID पॉजिटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता को हाईकोर्ट ने किया रद्द

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : जबलपुर स्थित उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु सरकारी कर्मचारियों के लिए कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने यह आदेश पारित किया।
यह मामला जबलपुर जिला कलेक्ट्रेट में सहायक ग्रेड-3, स्वर्गीय राजीव उपाध्याय से संबंधित है। उनकी पत्नी अंजू मूर्ति उपाध्याय ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जब अधिकारियों ने राजीव की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव न होने के आधार पर उनका दावा खारिज कर दिया था।
राजीव प्रोटोकॉल विभाग में तैनात थे और 20 मार्च, 2020 से महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए बसों और एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हुए अथक परिश्रम कर रहे थे। लगातार काम करने के कारण उन्हें तनाव और चिंता हो रही थी, जिसके कारण ड्यूटी के दौरान उन्हें हृदय गति रुक गई। उन्हें दिशा मल्टी-स्पेशलिटी हेल्थ केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका निधन हो गया।





