मध्य प्रदेश

हाईकोर्ट ने शराब ठेकेदार की याचिका की निरस्त

Admin Delhi 1
10 Jun 2023 1:04 PM GMT
हाईकोर्ट ने शराब ठेकेदार की याचिका की निरस्त
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भोपाल न्यूज़: हाई कोर्ट के न्यायाधीश जीएस आहलुवालिया व न्यायाधीश एके सिंह की युगलपीठ ने शराब ठेकेदार की याचिका खारिज कर कलेक्टर के आदेश को सही ठहराया. दरअसल, भोपाल कलेक्टर ने फर्जी बैंक गारंटी पेश करने पर शराब दुकान का लाइसेंस निरस्त करते हुए नए टेंडर आमंत्रित करने के आदेश जारी किए थे. जिसके खिलाफ शराब ठेकेदार कंपनी राठौर एंड मेहता एसोसिएटस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें कहा था कि उनकी फर्म में तीन पार्टनर है. याचिका में बताया कि बैंक गारंटी एक पार्टनर के पिता ने बनवाकर दी थी जिसके फर्जी होने की जानकारी याचिकाकर्ता को नहीं थी और उसे असली मानकर उन्होंने जमा किया था. कलेक्टर ने सुनवाई का अवसर दिए बिना लाइसेंस निरस्त कर दिया. युगलपीठ ने आदेश में कहा कि फर्जीवाड़ा कर लाइसेंस लिया था, इसलिए आबकारी एक्ट की धारा 31 के तहत सुनवाई का अवसर नहीं दे सकते है. हाईकोर्ट ने कलेक्टर के आदेश को उचित ठहराते हुए शराब ठेकेदार की याचिका निरस्त कर दी.

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