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मध्य प्रदेश
हाई कोर्ट ने एसपीएस अरुण मिश्रा के खिलाफ चार्जशीट खारिज की
Deepa Sahu
12 Feb 2023 6:46 PM IST

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भोपाल (मध्य प्रदेश) : चुनाव आयोग के निर्देश पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सहयोगियों पर आयकर विभाग की छापेमारी के मामले में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अरुण मिश्रा को जारी नोटिस को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है.
मिश्रा के अलावा, राज्य सरकार ने संजय माने, सुशोभन बनर्जी और वी मधुकुमार सहित तीन आईपीएस अधिकारियों को चार्जशीट जारी की। इन चार अधिकारियों में से सिर्फ मिश्रा ही चार्जशीट के खिलाफ हाई कोर्ट गए थे. उच्च न्यायालय ने मार्च 2021 में मिश्रा को राहत दी थी और अब अदालत ने इसे रद्द कर दिया है।
चुनाव से पहले प्रतीक जोशी के आवास पर आयकर विभाग द्वारा की गई छापेमारी के दौरान उनके पास से जब्त कुछ कागजातों के आधार पर आरोप पत्र जारी किया गया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जिन प्रविष्टियों के आधार पर आरोप पत्र जारी किया गया था वे पर्याप्त नहीं हैं।
छापे के बाद प्रतीक जोशी की आय में उन प्रविष्टियों का उल्लेख नहीं था, इसलिए मिश्रा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का कोई कारण नहीं बनता है। अदालत ने कहा कि चार्जशीट अवैध और अस्पष्ट सबूतों पर आधारित थी और यह केवल संदेह और पूर्वाग्रह के आधार पर किया गया था। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर मामला लंबित रहता तो कोई अधिकारी प्रमोशन से वंचित रह जाता।
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि डायरी और कुछ कागजों के आधार पर किसी के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता है. मिश्रा के वकील ने अदालत को बताया कि प्रतीक जोशी के घर में आयकर छापे के दौरान मिले खुले कागजों पर 'ए मिश्रा' लिखा हुआ था, जिसे जांच एजेंसी 'अरुण मिश्रा' समझ रही थी।
जब जांच एजेंसी को कागज के एक टुकड़े पर 750 नंबर मिला, तो उन्होंने सोचा कि यह 7.5 करोड़ रुपये है और नंबर तीन को तीन बैग माना गया। इसी सबूत के आधार पर सारी कार्रवाई की गई है। आदेश ने अन्य अधिकारियों के लिए अदालत का दरवाजा खोल दिया है।
{जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।}
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