मध्य प्रदेश

हाईकोर्ट ने वार्ड-3 मेहगांव के जिपं सदस्य राजेंद्र बघेल का हाइकोर्ट जबलपुर द्वारा शून्य घोषित करने का दिया आदेश

Gulabi Jagat
12 May 2024 8:51 AM GMT
हाईकोर्ट ने वार्ड-3 मेहगांव के जिपं सदस्य राजेंद्र बघेल का हाइकोर्ट जबलपुर द्वारा शून्य घोषित करने का दिया आदेश
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रायसेन। हाईकोर्ट जबलपुर के न्यायाधीश जीएस अहलूवालिया ने रायसेन जिले के जिला पंचायत वार्ड क्रमांक तीनमेहगांव के जिपं सदस्य राजेंद्र बघेल का चुनाव शून्य घोषित करने का आदेश पारित किया है। यह आदेश पारित होने के बाद राजेंद्र बघेल अब जिला पंचायत सदस्य पद से हट गए है। जिला पंयायत के वार्ड क्रमांक तीन मेहंगाव से ही चुनाव लड़े पूजा राकेश चौकसे ने हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर कर चुनौती दी थी।जिसमें कहा गया था कि जिला पंचायत का वार्ड क्रमांक तीन ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। लेकिन यहां से चुनाव लड़ने वाले राजेंद्र बघेल ने गलत फर्जी जाति प्रमाण बनवाकर पत्र पेश किया है।इतना ही नहीं राजेन्द्र बघेल ने शपथ पत्र में झूठी जानकारी प्रस्तुत कर जिला प्रशासन के अधिकारियों को गुमराह किया था।
इस कारण इस क्षेत्र को शून्य घोषित किया जाए। हाईकोर्टजबलपुर में उनके निकटम प्रतिद्वंद्वी पूजा राकेश चौकसे द्वारा रिट दायर कर चुनौती दी थी।इस बारे में पूजा राकेश चौकसे नरवर ने बताया कि कोर्ट में सत्य की हमेशा जीत होती है और झूठ की हार।इधर पूजा राकेश चौक से चैन सिंह मीणा रामवती लक्ष्मण सिंह भदोरिया मैं कलेक्टर अरविंद दुबे से नयागांव वार्ड नंबर 3 जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जल्द कराए जाने की मांग की है। ताकि रिक्त सीट को भरा जा सके।
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