- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- हाईकोर्ट ने केंद्र से...
मध्य प्रदेश
हाईकोर्ट ने केंद्र से उम्र सीमा 18 से घटाकर 16 करने का अनुरोध,रेप केस रद्द
Admin2
30 Jun 2023 11:27 AM GMT

x
मध्य प्रदेश | उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने केंद्र को यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम के तहत उम्र की मौजूदा 18 से घटाकर 16 साल करने पर विचार करने की सिफारिश की है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी 17 वर्षीय लड़के की याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिस पर ग्वालियर में 14 वर्षीय लड़की की शिकायत के आधार पर पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी को 2020 में बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। स्कूल में पढ़ने वाली लड़की गर्भवती हो गई थी और 2020 में अदालत की अनुमति से उसका गर्भपात कराया गया था।
शुक्रवार को बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि शारीरिक संबंध दोनों (पीड़ित और आरोपी) की सहमति से बने थे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी रद्द कर दी और केंद्र से उम्र सीएमा 18 से घटाकर 16 करने पर विचार करने का अनुरोध किया। उच्च न्यायालय ने कहा, "इंटरनेट के युग में, युवा बहुत पहले परिपक्व हो रहे हैं।
कई युवा 18 वर्ष की आयु सीमा पूरी करने से पहले शारीरिक संबंध बनाते हैं और कभी-कभी, उन पर बलात्कार का मामला दर्ज किया जाता है और उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है।" गौरतलब है कि कुछ वर्षों में कई राज्यों के उच्च न्यायालयों ने इसकी सिफारिश की है। 2022 में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भी संसद से सहमति की उम्र के मुद्दे पर फिर से विचार करने की भी अपील की थी।
Tagsदिन की बड़ी ख़बरअपराध खबरजनता से रिश्ता खबरदेशभर की बड़ी खबरताज़ा समाचारआज की बड़ी खबरआज की महत्वपूर्ण खबरहिंदी खबरजनता से रिश्ताबड़ी खबरदेश-दुनिया की खबरराज्यवार खबरहिंदी समाचारआज का समाचारबड़ा समाचारनया समाचारदैनिक समाचारब्रेकिंग न्यूजBig news of the daycrime newspublic relation newscountrywide big newslatest newstoday

Admin2
Next Story