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मध्य प्रदेश के सार्वजनिक स्थानों पर नई मूर्तियों की स्थापना पर HC ने सख्त प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को राज्य भर की सभी नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में नई मूर्तियों की स्थापना पर सख्त प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।
यह आदेश सार्वजनिक स्थानों पर मूर्ति स्थापना के बढ़ते चलन को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान आया। अदालत ने कहा कि निर्देश का समान रूप से पालन किया जाना चाहिए और सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी नई मूर्ति स्थापित नहीं की जानी चाहिए, चाहे वह किसी भी व्यक्ति या समुदाय से संबंधित हो।
यह जनहित याचिका जनवरी 2024 में उज्जैन के माकडोन में हुए एक सांप्रदायिक संघर्ष से जुड़ी है, जहाँ पाटीदार समुदाय के सदस्यों ने बिना आधिकारिक अनुमति के सरदार वल्लभभाई पटेल की एक मूर्ति स्थापित की थी। बदले में, अनुसूचित जाति के सदस्यों और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने मूर्ति को तोड़ दिया और उसकी जगह डॉ. भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति स्थापित करने की कसम खाई। इस झड़प के कारण कई प्राथमिकी दर्ज की गईं और क्षेत्र में तनाव बढ़ गया।





