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मध्य प्रदेश
Madhya Pradesh में HC ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से काम पर लौटने को कहा
Payal
17 Aug 2024 9:27 AM GMT
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Jabalpur,जबलपुर: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शनिवार को डॉक्टरों को हड़ताल वापस लेने और राज्य में ड्यूटी पर लौटने का निर्देश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति राज मोहन सिंह की खंडपीठ ने हड़ताल को चुनौती देने वाले नरसिंहपुर जिले के निवासी अंशुल तिवारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश जारी किया। याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता संजय अग्रवाल और अधिवक्ता अंजू अग्रवाल ने बताया कि अदालत ने डॉक्टरों को हड़ताल वापस लेने और ड्यूटी पर लौटने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा अदालत ने डॉक्टरों को अपनी शिकायतें अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है।
विस्तृत आदेश का इंतजार है। कोलकाता के एक अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और हत्या तथा स्वास्थ्य सुविधा में तोड़फोड़ के विरोध में 17 अगस्त को डॉक्टरों द्वारा आहूत हड़ताल पर शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक युवा डॉक्टर की बलात्कार-हत्या और उसके बाद अस्पताल के बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान के विरोध में 17 अगस्त को सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए देश भर में गैर-आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं बंद रखने की घोषणा की है। इस बीच, शुक्रवार से ही सैकड़ों रेजिडेंट डॉक्टरों ने मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं बंद कर दी हैं।
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Payal
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