मध्य प्रदेश

HC ने मध्य प्रदेश पुलिस को सोहनलाल परमार को महाराष्ट्र ले जाने का निर्देश दिया

Kavita2
16 Oct 2025 10:45 AM IST
HC ने मध्य प्रदेश पुलिस को सोहनलाल परमार को महाराष्ट्र ले जाने का निर्देश दिया
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Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : हेबियस कॉर्पस पिटीशन पर सुनवाई करते हुए, जबलपुर में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की प्रिंसिपल बेंच ने बुधवार को MP पुलिस को हवाला ट्रेडर सोहनलाल परमार को महाराष्ट्र के जालना ले जाने का निर्देश दिया।

यह पिटीशन मंगलवार को गंगाबाई परमार ने फाइल की थी, जिन्होंने अपने पति को कोर्ट में पेश करने की मांग की थी। पिटीशनर ने दावा किया कि कॉर्पस (सोहनलाल) को सिवनी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था और उसे सिर्फ सिवनी हवाला मनी लूट केस में जांच के मकसद से पुलिस पार्टी के साथ भेजा गया था।

पिटीशन पर सुनवाई करते हुए, कोर्ट ने MP पुलिस को निर्देश दिया कि अगर सोहनलाल पुलिस कस्टडी में नहीं है तो बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाए। जब ​​पुलिस ने सोहनलाल को कोर्ट में पेश किया, तो जज ने देखा कि उसे मध्य प्रदेश पुलिस ने हिरासत में लिया था और बिना किसी फॉर्मल गिरफ्तारी के एक होटल में रखा था। हालांकि, कॉर्पस ने कोर्ट को बताया कि सिवनी के पुलिस कंट्रोल रूम में रखे जाने के दौरान उस पर कथित तौर पर हमला किया गया था और बाद में उसे छोड़ दिया गया था।

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