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HC ने SC-ST अधिकारी कर्मचारी संघ को पदोन्नति कानून में हस्तक्षेप की अनुमति दी

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : उच्च न्यायालय की जबलपुर स्थित मुख्य पीठ ने पदोन्नति कानून का समर्थन करने वाले अज्जाक (अनुसूचित जाति-जन जाति अधिकारी कर्मचारी संघ) सहित कई कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। इन याचिकाओं को 16 सितंबर, 2025 को स्वीकार कर लिया गया।
इसके बाद, हस्तक्षेपकर्ताओं ने पदोन्नति नियम 2025 को चुनौती देते हुए आवेदन दायर किए, जिनमें सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक कल्याण समाज (सपाक्स) द्वारा दायर याचिकाओं के अधिकार क्षेत्र और विचारणीयता पर आपत्तियाँ उठाई गईं। सपाक्स और अन्य याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से नए नियमों के तहत अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए 20% और अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए 16% आरक्षण को चुनौती दी।
सपाक्स ने आरोप लगाया कि सरकार की प्राथमिक रिपोर्ट क्रीमी लेयर के मुद्दों और पुराने नियमों के तहत पदोन्नत अधिकारियों की वापसी सहित प्रमुख आपत्तियों का समाधान करने में विफल रही है।





