मध्य प्रदेश

Government Guideline: निर्देशों के बाद भी निजी स्कूल अपलोड नहीं कर रहे फीस की जानकारी, यह है सरकार की गाइडलाइन

Gulabi Jagat
6 Jun 2024 2:58 PM GMT
Government Guideline: निर्देशों के बाद भी निजी स्कूल अपलोड नहीं कर रहे फीस की जानकारी, यह है सरकार की गाइडलाइन
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रायसेन Raisen।नियमों और निर्देशों के बाद भी निजी स्कूलों की पालक की जेब काटने के मामले में नकेल नहीं है। दो साल पहले राज्य सरकार ने निर्देश जारी करते हुए सभी स्कूलों को अपनी सामान्य जानकारी और फीस की जानकारी का रिकार्ड ऑनलाइन दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन किसी स्कूल ने अपनी जानकारी अब तक ऑनलाइन नहीं की। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि ऐसा करते ही उनकी मनमानी पर लगाम लग जाएगा। पालकों से मनमानी फीस की वसूली के साथ निजी प्रकाशकों की किताबें चलाने, स्कूल यूनिफार्म के नाम पर मिल रहा कमीशन बंद हो जाएगा। ऐसे में रायसेन जिले में फीस में मनमानी, ड्रेस व कोर्स में कमीशन
Commission
का खेल जारी है।Raisen
दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने सितंबर 2022 में सभी कलेक्टर, संभागीय संयुक्त संचालक Divisional Joint Director व जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर निजी स्कूलों की आनलाइन निगरानी व्यवस्था बनाई गई थी। पत्र में कहा गया था कि निजी विद्यालय ;फीस, सिलेबस को रिकार्ड में शामिल किया जाए।

@ नए शिक्षण सत्र में प्रस्तावित फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, स्कूल की फीस में वृद्धि 10 प्रतिशत या उससे कम है। यह नए सत्र से 90 दिन पहले जानकारी अपलोड करना होगी।

@ यदि पिछले शैक्षणिक सत्र की तुलना में फीस वृद्धि 10 प्रतिशत से अधिक और 15 प्रतिशत या उससे कम है तो जिला समिति को भेजना होगी, वह इस पर 45 दिन में निर्णय लेगी।

@ यदि यह फीस वृद्धि 15 प्रतिशत से ज्यादा है तो जिला समिति 7 दिन में अपने अभिमत के साथ राज्य समिति को भेजेगी।

@ जिला समिति निजी विद्यालय के प्रबंधन से ऐसी अतिरिक्त जानकारी या साक्ष्य मांग सकेगी कि वह फीस क्यों बढ़ा रहे हैं।

@ फीस बढ़ाने पर निर्णय लेने से पहले समिति स्कूल प्रबंधन और छात्रों या पालक संगठनों का पक्ष भी ले सकेगी।

@ फीस में मनमानी ड्रेस और कोर्स में जारी है कमीशन का खेल

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