मध्य प्रदेश

दतिया कलेक्टर द्वारा ग्राम भगुआपुरा इंगुई सरसई में चार बाल विवाह रोके गए

Gulabi Jagat
25 April 2024 8:48 AM GMT
दतिया कलेक्टर द्वारा ग्राम भगुआपुरा इंगुई सरसई में चार बाल विवाह रोके गए
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दतिया: दतिया कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी के नेतृत्व में बाल विवाह शिकायत पर तत्काल कार्यवाही करते हुए जिले के गाँव भगुआपुरा, सरसई,ईंगुई थाना थरेट में 16साल और सरसई में 17साल गांव बसई में 15 वर्ष की बालिका का बाल विवाह रोके गए। समझाईस दी गई 21वर्ष से पूर्व एवं 18वर्ष पूर्व बालिका का विवाह करना कानून अपराध है जिसमें एक लाख का जुर्माना दो वर्ष की कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है। बाल विवाह में सेवा देने वाले (टेंट बैण्ड हलवाई पंडित एवं मैरिज गार्डन आदि) को भी सजा हो सकती है। परिजनों द्वारा कथन दिये जाकर सहमति दी गई 18वर्षआयु पूर्ण होते से पहले बालिका का विवाह नहीं करेंगे।
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