मध्य प्रदेश

हाईकोर्ट से पूर्व वित्त मंत्री राघवजी को मिली राहत

HARRY
17 Jun 2023 2:59 PM GMT
हाईकोर्ट से पूर्व वित्त मंत्री राघवजी को मिली राहत
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मध्य प्रदेश | हाईकोर्ट से पूर्व वित्त मंत्री राघवजी को राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द कर दिया। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया गया था। उनपर जुलाई 2013 में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 के तहत एक युवक का यौन शोषण करने का आरोप लगा था। जुलाई 2013 में, राघवजी को उनके घर में काम करने वाले लड़के की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था। लड़ने ने तत्कालीन वित्त मंत्री राघवजी द्वारा उसका यौन उत्पीड़न करने और एक सीडी बनाने का आरोप लगाया था।

राघवजी द्वारा दायर याचिका में शिकायतकर्ता के पिता के बयान को अहम सबूत के तौर पर शामिल किया गया। शिकायतकर्ता के पिता के अनुसार, उनका बेटा ‘मानसिक रूप से अस्थिर’ है और आदतन नशा भी करता था। उसमें ‘समाज के उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों पर झूठे आरोप लगाने की आदत’ है। उन्होंने कहा, ‘इससे पहले भी उसने किसी पर (झूठे) आरोप लगाए थे। मेरा बेटा याचिकाकर्ता को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वह उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के साथ है।’

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने शिकायतकर्ता के पिता के बयान को ध्यान में रखा और कहा, ‘शिकायत को गलत इरादे से, समाज में छवि को धूमिल करने और उच्च पदस्थ व्यक्ति के नाम पर कलंक लगाने के लिए गढ़ा गया है जो मप्र राज्य में एक महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो रखते हैं। विशेष रूप से, लगभग तीन वर्षों तक, शिकायतकर्ता कम बोलने वाला रहा और याचिकाकर्ता का घर छोड़ने के बाद उसे अपमान महसूस हुआ और शिकायत कर दी।’

शुक्रवार को एफआईआर रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा, शिकायत प्रतिद्वंद्वी दलों के नेताओं के साथ हाथ मिलाने के बाद की गई थी और इसलिए यह कुछ और नहीं बल्कि व्यक्तिगत और राजनीतिक शत्रुता का आत्मसात है। ज्यादा सटीक रूप से, एक राजनीतिक-उन्मुख-दुश्मनी, जो याचिकाकर्ता के अभियोजन पक्ष को विद्वेषपूर्ण बनाती है।’

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