मध्य प्रदेश

सभी G+3 कमर्शियल इमारतों में फायर प्लान और सुरक्षा उपकरण अनिवार्य

SHIDDHANT
22 March 2026 10:54 PM IST
सभी G+3 कमर्शियल इमारतों में फायर प्लान और सुरक्षा उपकरण अनिवार्य
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भवन मालिकों को फायर प्लान बनाने और उपकरण लगाने का नोटिस जारी
Indore इंदौर: जिले के कलेक्टर शिवम वर्मा ने सोमवार को कहा कि इंदौर में सभी G+3 कमर्शियल इमारतों में सही फायर प्लान और अग्नि सुरक्षा उपकरणों की स्थापना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन इस अभियान के तहत सभी भवनों में नियमित निरीक्षण करेगा और आग जैसी आपात स्थितियों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
कलेक्टर ने कहा कि टीम कल से कमर्शियल इमारतों का दौरा शुरू करेगी और भवन मालिकों को बताएगी कि उनके पास मानक फायर प्लान होना चाहिए। इसके अलावा, नोटिस जारी किए जाएंगे और सभी भवनों के मालिकों को 15 दिनों की समय सीमा दी जाएगी, ताकि वे अपने भवनों में अग्नि सुरक्षा उपकरण स्थापित करें और फायर प्लान तैयार करें।
शिवम वर्मा ने चेतावनी दी कि यदि तय समय के भीतर भवन मालिक इन उपायों को लागू नहीं करते हैं, तो प्रशासन और सख्त कदम उठाएगा। उनका कहना था कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसी भी आग या हादसे की स्थिति में नुकसान को कम करना और इंदौर के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
जिला प्रशासन की टीम भवनों का दौरा कर मालिकों को मार्गदर्शन करेगी और फायर प्लान बनाने के लिए तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराएगी। कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन का यह अभियान सुरक्षा और सतर्कता को बढ़ावा देने के लिए लगातार जारी रहेगा।
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