मध्य प्रदेश

अग्निशमन एक्ट जल्द लागू होगा, प्रोविजनल फायर NOC देने पर रोक

Admin4
9 Aug 2022 12:00 PM GMT
अग्निशमन एक्ट जल्द लागू होगा, प्रोविजनल फायर NOC देने पर रोक
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न्यूज़क्रेडिट: अमरउजाला

मध्य प्रदेश के जबलपुर के निजी अस्पताल में अग्निकांड में 8 लोगों की मौत के बाद सरकार गंभीर है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रदेश में प्रोविजनल फायर एनओसी जारी नहीं करने के निर्देश दिए है। साथ ही प्रदेश में जल्द ही अग्निशमन एक्ट लागू किया जाएगा।

भोपाल और जबलपुर के अस्पतालों में अग्निकांड को प्रदेश सरकार ने गंभीरता से लिया है। प्रदेश में जल्द ही अग्निशमन एक्ट लागू होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने तय किया है कि प्रोविजनल फायर एनओसी जारी नहीं होगी। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि फायर ऑथोरिटी की ओर से एक वर्ष के लिए प्रोविजनल फायर एनओसी देने का प्रचलन है। यह उचित नहीं है। इसके स्थान पर बिल्डिंग का निर्माण पूरा होने के बाद पूर्णता प्रमाण-पत्र देते समय फायर ऑथोरिटी द्वारा बिल्डिंग का निरीक्षण करके फायर एनओसी जारी की जानी चाहिए। उन्होंने इस संबंध में जरूरी आदेश जारी करने के निर्देश प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास को दिए हैं। मंत्री ने निर्देशित किया है कि अग्निशमन अधिनियम को एक माह में तैयार करें। इससे अधिनियम को आगामी विधानसभा सत्र में पारित कराया जा सके। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में वर्तमान में अग्निशमन एक्ट लागू नहीं है। इससे मैदानी स्तर पर अग्निशमन को लेकर कई विसंगतियां पैदा हो रही हैं। भूमि विकास नियम के अंतर्गत विभाग द्वारा नगरपालिक निगमों के आयुक्त एवं संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन को नगरीय क्षेत्रों, जिला कलेक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों और मुख्य कार्यपालन अधिकारी कैंटोनमेंट बोर्ड को संबंधित क्षेत्र के लिये फायर अथॉरिटी घोषित किया गया है।


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