मध्य प्रदेश

बिजलीघर में तोड़फोड़ करने वाले पर लगा जुर्माना

Shantanu Roy
15 Aug 2022 4:22 PM GMT
बिजलीघर में तोड़फोड़ करने वाले पर लगा जुर्माना
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ग्वालियर। दस साल पहले पावर हाउस डुरावली में ऑपरेटर के साथ मारपीट करने के मामले में आरोपी गिराज उर्फ सोनू राणा को न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया है। इसके अलावा आरोपी पर 1500 रुपए का जुर्माना भी किया गया है। न्यायालय ने जुर्माने की राशि अपील अवधि के बाद दिए जाने के आदेश भी दिए हैं। बिजली कंपनी के ऑपरेटर विजय बाथम ने हुरावली मुरार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई की 8 अगस्त 2012 को सुबह 11.30 बजे अपने दफ्तर में काम कर रहा था तभी आरोपी गिर्राज राणा निवासी पवनसुत कॉलोनी ने आकर उसे गालिया देते हुए कहा कि बिजली विभाग वालों को काम करने के लिए परमिट क्यों देते हो। उसने कहा कि पहले भी मना किया था। जब आपरेटर ने कहा कि लाइन पर काम करने के लिए परमिट देना आवश्यक होता है। इस बात पर आरोपी ने उसकी मारपीट कर दी। जिससे बिजली कर्मचारी विजय को नाक, मुंह और पीठ में चोटें आई। इसके बाद आरोपी धमकी देकर चला गया।
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