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बड़ी खबर
इंदौर। मकान बेचने के बाद आरोपित ने चैन रजिस्ट्री फरियादी को नहीं दी और इसके आधार पर आठ लाख रूपये का लोन उठा लिया। धोखाधड़ी की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। एरोड्रम थाना पुलिस के मुताबिक फरियादी ज्योति तोमर है।
शिकायतकर्ता ज्योति तोमर द्वारा दिए गए कथन में यह पाया गया कि अनावेदक मनीष तोमर ने 30 मई 2017 को मकान भोलेनाथ कालोनी एरोड्रम कुल क्षेत्रफल 390 वर्गफीट की रजिस्ट्री परिवादी ज्योति तोमर को 12 लाख 40 हजार रुपये में बेचकर रजिस्ट्री ज्योति के पक्ष में करवाई थी। जिसकी रजिस्ट्री क्रमांक 1791250171283382 है।
अनावेदक मनीष तोमर से उक्त मकान की बिक्री उपरांत ज्योति तोमर द्वारा मूल चैनल रजिस्ट्री मांगने पर मनीष तोमर ने बाद में देने की बात कही। उक्त मकान की मूल रजिस्ट्री को उज्जीवन स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड में गिरवी रखकर आठ लाख रुपये का लोन मनीष ने निकाल लिया। पुलिस ने फरियादी ज्योति की शिकायत पर आरोपित मनीष के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।
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