मध्य प्रदेश

एलोरा टोबैको को रु. 2022 करोड़ के जीएसटी टैक्स नोटिस पर रोक

Admindelhi1
16 March 2024 9:30 AM GMT
एलोरा टोबैको को रु. 2022 करोड़ के जीएसटी टैक्स नोटिस पर रोक
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पूर्व में हाई कोर्ट ने इस नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

इंदौर: 2022 करोड़ की टैक्स चोरी को लेकर एलोरा टोबैको को डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलीजेंस (डीजीजीआई) द्वारा जो नोटिस जारी किया गया था, वह फिर से अस्तित्व में आ गया है। पूर्व में हाई कोर्ट ने इस नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी थी। बाद में डीजीजीआई द्वारा अंतरिम रोक निरस्त कराने के लिए जवाब पेश किया गया था। कोर्ट ने पिछले दिनों इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने अंतिम आदेश जारी करते हुए कंपनी को नोटिस पर मिला स्टे समाप्त कर दिया है।

डीजीजीआई को अब नोटिस पर वसूली के अधिकार मिल गए हैं।रोज 10-12 लाख सिगेरट बनती और दिखाते मात्र 30 हजार डीजीजीआई ने 2020 में एलोरा टोबेको कंपनी के सांवेर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित फैक्टरी सहित कई जगह छापे मारे थे। इसमें भारी मात्रा में गैरकानूनी तरीके से सिगरेट बनना पाया गया।

ऑपरेशन कर्क के तहत की गई इस बड़ी कार्रवाई में पाया गया कि मशीनों को कागज में बंद बताते थे, लेकिन असल में सिगरेट बनती थी और उसे बिना कागज पर दिखाए बेचा जाता था। हर दिन औसत 10-12 लाख सिगेरट बनती और दिखाते मात्र 30 हजार ही थे। डीजीजीआई ने गलत तरीके से सिगरेट बनाने पर टैक्स चोरी की गणना की तो कुल 2022 करोड़ की टैक्स चोरी सामने आई। इसमें 1946 करोड़ जीएसटी और करीब 76 करोड़ रुपए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी। इसकी वसूली के लिए विभाग ने जून और अगस्त 2022 में नोटिस दिए।

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