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मध्य प्रदेश
बिजली विभाग ने काटा 13 स्टोन क्रेशरों का बिजली कनेक्शन, रामनई में 3 को किया गया सीज
Admin4
20 Aug 2023 12:26 AM IST

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रीवा। एमपी के रीवा जिले में प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा एनजीअी के आदेश पर क्रेशर संचालकों को नोटिस देकर सीज किए जाने की कार्रवाई की गई थी किंतु पीसीबी की बिना अनुमति बैजनाथ में संचालित होने वाले 13 क्रेशरों को एक महीने बाद बिना पर्यावरण के लिखित रिकमंडेशन के खोल दिया गया। क्रेशर संचालकों को दी गई अनुमति पूरी तरह से नियम विरुद्ध थी तथा प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा दी गई नोटिस को वापस नहीं लिया गया इसके बाद भी क्रेशर का संचालन शुरू हो गया जो जांच का विषय है।
गौरतलब है कि बैजनाथ क्षेत्र में संचालित हो रहे पीसीबी के नियमों को दरकिनार करने वाले क्रेशरों की शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला द्वारा की गई थी। जिसके बाद ग्रीन ट्रिब्युनल ने पर्यावरण को लेकर नियम विरुद्ध संचालित होने वाले क्रेशर को जिससे पूरे क्षेत्र में प्रदूषण व्यापक स्तर पर फैलता था साथ ही जनजीवन तथा जल प्रदूषण पर भी इसका खासा असर पड़ रहा था। गंभीरता से लेते हुए ग्रीन ट्रिब्युनल ने जांच की और अनियमितता पाई गई थी। शुक्रवार को पीसीबी के निर्देशन पर विद्युत वितरण कंपनी ने जिन 13 क्रेशरों की बिजली काटी है उनमें श्रीराम स्टोन क्रेशर, जय हनुमान स्टोन क्रेशर, विक्की स्टोन क्रेशर, पूजा स्टोन हिनौती, कृष्ण क्रेसिंग, महालक्ष्मी स्टोन हिनौती, जय स्टोन क्रेशर, कृष्णा मिनरल, गर्गी स्टोन, दुर्गा स्टोन क्रेशर, भगवती स्टोन क्रेशर, गुरुजी स्टोन, सारा स्टोन एवं वाईएन स्टोन क्रेशर सभी बेला बैजनाथ एवं नरौरा व हिनौता में संचालित हो रहे हैं।
वहीं रायपुर कर्चुलियान तहसील अंतर्गत रामनई भलुआ पहाड़ी क्षेत्र के लगभग 100 एकड़ भूमि को संरक्षित किया गया है। इस संरक्षित भूमि पर अवैध तरीके से संचालित हो रहे दो क्रेशर प्लांट के साथ एक फ्लाई एस से ईंटें बनाने वाले प्लांट को रायपुर कर्चुलियान एवं मनगवां एसडीएम पीएस त्रिपाठीए खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित एवं प्रदूषण विभाग के अधिकारियों के साथ रायपुर कर्चुलियान की पुलिस मौके में पहुंची है और एसडीएम के निर्देशन में अवैधानिक तरीके से चल रहे तीन प्लांटों को सीज कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद अवैधानिक तरीके से खनिज संपदा को नुकसान पहुंचाने वाले कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। मनगवां एसडीएम पीएस त्रिपाठी ने बताया है कि इस भूमि पर अब किसी भी प्रकार का उत्खनन नहीं किया जा सकता है इसके लिए सख्त निर्देश जारी करते हुए स्टेट बोर्ड भी लगा दिया गया है। इतना ही नहीं इसके बाद भी यदि अवैध खनन किया जाता है तो कार्यवाही की जाएगी।
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