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Bhopal भोपाल: पुलिस ने कथित रूप से ज़हरीले कोल्ड्रिफ सिरप बनाने वाली कंपनी के एक मेडिकल प्रतिनिधि को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश में 24 बच्चों की मौत का कारण बनने वाले इस सिरप के बारे में मंगलवार को एक अधिकारी ने बताया।
अब प्रतिबंधित हो चुके इस मिलावटी कफ सिरप का निर्माण तमिलनाडु स्थित श्रीसन फार्मा कंपनी द्वारा किया जाता था। इन मौतों के बाद, तमिलनाडु सरकार ने श्रीसन फार्मा का विनिर्माण लाइसेंस रद्द कर दिया और कंपनी को बंद कर दिया।
परासिया के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी जितेंद्र कुमार जाट ने बताया कि कंपनी के मेडिकल प्रतिनिधि सतीश वर्मा को रविवार-सोमवार की दरम्यानी रात छिंदवाड़ा से गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है।
पुलिस ने अब तक इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें फार्मा कंपनी के मालिक जी रंगनाथन और बच्चों को यह सिरप देने वाले डॉ. प्रवीण सोनी भी शामिल हैं।
अब तक, मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ सिरप दिए जाने के बाद किडनी फेल होने के संदेह के कारण 24 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिनमें से ज़्यादातर की उम्र 5 साल से कम है। इसके अलावा, राजस्थान में भी इस कफ सिरप को पीने से कम से कम तीन बच्चों की मौत हो चुकी है।
इस त्रासदी के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत में पहचाने गए तीन "घटिया" ओरल कफ सिरप - कोल्ड्रिफ, रेस्पिफ्रेश टीआर और रीलाइफ - के खिलाफ चेतावनी जारी की।
2 अक्टूबर को, तमिलनाडु के औषधि नियंत्रण निदेशक ने पाया कि कोल्ड्रिफ के नमूने मानक गुणवत्ता के नहीं थे।
तीन दिन बाद, मध्य प्रदेश ने भी रिपोर्ट दी कि कोल्ड्रिफ के एक नमूने में 48.6 प्रतिशत डायथिलीन ग्लाइकॉल था, जो अशुद्धता के रूप में अनुमेय सीमा 0.1 प्रतिशत से कहीं अधिक था।
इसके बाद, मध्य प्रदेश पुलिस ने कथित लापरवाही के आरोप में छिंदवाड़ा के डॉ. प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया। बच्चों की मौत के बाद, इस दवा पर तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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