मध्य प्रदेश

घरेलू LPG डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ़ ऑथराइज़्ड कंपनियों के ज़रिए; Collector

Kavita2
11 March 2026 11:46 AM IST
घरेलू LPG डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ़ ऑथराइज़्ड कंपनियों के ज़रिए; Collector
x

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने निर्देश दिया है कि घरेलू LPG सिलेंडर सिर्फ़ ऑथराइज़्ड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के ज़रिए ही बांटे जाएंगे।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार के नियमों के हिसाब से कमर्शियल सिलेंडर बांटने का इंतज़ाम किया गया है।

कलेक्टर ने मंगलवार को तेल कंपनियों, चैंबर ऑफ़ कॉमर्स, होटल इंडस्ट्री और गैस डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में गैस सिलेंडर बांटने, ज़रूरी सेवाओं को प्राथमिकता देने और जमाखोरी और कालाबाज़ारी रोकने पर चर्चा हुई।

अस्पतालों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्टल और ज़रूरी सेवाओं वाली दूसरी जगहों को सरकारी नियमों के हिसाब से गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार LPG समेत ज़रूरी चीज़ों की जमाखोरी रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, 1955 के नियमों के तहत सख्ती से लागू कर रही है।

घरेलू LPG सिलेंडर के बुकिंग सिस्टम में भी बदलाव किए गए हैं। कंज्यूमर अब डिलीवरी के 25 दिन बाद ही अगला सिलेंडर बुक कर पाएंगे। इसके अलावा, गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय OTP या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ज़रूरी कर दिया गया है, जिससे जमाखोरी और ब्लैकमार्केटिंग पर असरदार कंट्रोल हो सके।

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर लगातार नज़र रखने और जमाखोरी और ब्लैकमार्केटिंग की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

उन्होंने साफ़ किया कि घरेलू सिलेंडर को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ ऑनलाइन बुकिंग के हिसाब से ग्राहकों को रेगुलर सिलेंडर दे रही हैं और इस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।

केंद्र सरकार LPG समेत ज़रूरी चीज़ों की जमाखोरी को रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, 1955 के नियमों के तहत सख्ती से लागू कर रही है।

अस्पतालों, हॉस्टल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को प्रायोरिटी सप्लाई मिलेगी

पिछली डिलीवरी के 25 दिन बाद ही अगला LPG सिलेंडर बुक किया जा सकेगा

जमाखोरी और ब्लैकमार्केटिंग को रोकने के लिए कड़ी निगरानी

कमर्शियल सिलेंडर GOI के नियमों के हिसाब से बांटे जाएँगे

Next Story