मध्य प्रदेश

नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Teja
30 Jun 2022 5:21 PM GMT
नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई
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कोर्ट ने आजीवन कारावास

इंदौर। शहर के बेटमा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाईहै। कोर्ट ने 13 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है।दरअसल पूरा मामला अगस्त 2018 का है, जहां बेटमा थाना क्षेत्र में रहकर नवमी कक्षा की पढ़ाई करने वाली नाबालिग लड़की के साथ घर के सामने रहने वाले पप्पू यादव ने बलात्कार किया था। इसके बाद जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने अपने बयानों में बताया उसके साथ पप्पू ने कई बार दुष्कर्म किया।

घर में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। अचानक नाबालिग की तबीयत बिगड़ी तब डॉक्टरों ने उसे प्रेग्नेंट बताया। जिसके बाद नाबालिग ने परिजनों को पूरी घटना बताई। पीड़िता के मुताबिक घर के सामने रहने वाली एक आंटी ने पीड़िता को घर में बुलाया और अंदर के कमरे में ले गए। जहां पर पप्पू यादव पहले से ही मौजूद था।सामने वाली आंटी ने कमरा बाहर से बंद कर दिया। जिसके बाद पप्पू ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। और किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता ने घर में किसी प्रकार से कोई बात नहीं की। इसके बाद 5 से 7 बार बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, और पीड़ित प्रेग्नेंट हो गई। तबीयत बिगड़ने के बाद डॉक्टर ने प्रेग्नेंट होने की पुष्टि की। मामले में परिजनों ने बेटमा थाने में मामला दर्ज करवाया दुष्कर्म सहित पॉस्को एक्ट में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। इंदौर जिला कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 13 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।




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