मध्य प्रदेश

रिश्वतखोरी के मामले में डिप्टी इंजीनियर को चार साल की सश्रम कारावास की सजा

Kunti Dhruw
30 March 2023 11:15 AM GMT
रिश्वतखोरी के मामले में डिप्टी इंजीनियर को चार साल की सश्रम कारावास की सजा
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मंदसौर (मध्य प्रदेश) : किशोर कुमार गहलोत की विशेष अदालत (भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम) के तहत सीतामऊ जनपद में तैनात उपयंत्री प्रदीप कोल्हे को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी है. डिप्टी इंजीनियर कोल्हे को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया।
अभियोजन मीडिया प्रकोष्ठ प्रभारी दीपक जमरा ने बताया कि घटना की सूचना 4 जुलाई 2016 को दी गयी थी, जब परिवादी वीरमसिंह तोमर ने उज्जैन लोकायुक्त में अपनी शिकायत दर्ज करायी थी. शिकायत में वीरमसिंह ने दावा किया कि उसने सीतामऊ जनपद पंचायत के बेटीखेड़ी गांव से सुल्तानिया तक सड़क बनवाई है। इसके लिए उन्होंने 51.22 लाख रुपये का बिल पेश किया। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि कोल्हे उनके निर्माण स्थल पर जाते थे और उनसे कहते थे कि बिल का भुगतान होने के बाद उन्हें 2 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। इसी शर्त पर 14,13,107 रुपये की राशि स्वीकृत की गई।
कोल्हे ने शिकायतकर्ता से कहा कि उसकी वजह से ही उसका बिल क्लीयर हुआ है, इसलिए इस बिल की राशि में से दो लाख रुपए उसे देने होंगे। उन्होंने दावा किया कि उन्हें कुछ हिस्सा एसडीओ और अन्य अधिकारियों को देना है। कोल्हे ने बीरामसिंह को यह भी आश्वासन दिया कि यदि वह अपनी हथेली पर तेल लगाता है तो उसे भविष्य में कोई समस्या नहीं होगी।
4 जुलाई 2016 को उसने बीरमसिंह को एक लाख रुपये लेकर बुलाया और कहा कि फोन करो क्योंकि वह उससे पूछेगा कि पैसे कहां पहुंचाना है। शिकायतकर्ता 50,000 रुपये लेकर सीतामऊ स्थित आरोपी कोल्हे के आवास पर पहुंचा, जहां शिकायतकर्ता ने 50,000 रुपये की रिश्वत की राशि कोल्हे को दे दी, जिसे आरोपी ने गिना और बिस्तर पर पड़ी चादर पर रख लिया.
इसके बाद लोकायुक्त टीम ने आरोपी को रिश्वत के पैसे के साथ रंगेहाथ पकड़ लिया। मौके की पूरी कार्यवाही के बाद आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया और मामले की गहन जांच के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया।
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