मध्य प्रदेश

स्वास्थ्य विभाग में बिना स्वीकृति गायब रहने पर कसेगा शिकंजा

Admindelhi1
16 April 2024 4:52 AM GMT
स्वास्थ्य विभाग में बिना स्वीकृति गायब रहने पर कसेगा शिकंजा
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एएनएम, स्टॉफ नर्स, जीएनएम और ट्यूटर की मनमानी नहीं चलेगी

मधुबनी: स्वास्थ्य विभाग में तैनात एएनएम, स्टॉफ नर्स, जीएनएम और ट्यूटर की मनमानी नहीं चलेगी. अब ये सभी कर्मी बिना छुट्टी स्वीकृत कराए गैर हाजिर नहीं रह सकेंगे. निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. सुनील कुमार झा ने सीएस एवं एएनएम स्कूल के प्राचार्य को निर्देश दिया है कि एएनएम, स्टॉफ नर्स, जीएनएम और ट्यूटर बिना अवकाश स्वीकृति कराए अपनी मर्जी से अवकाश में चले जाते हैं. अवकाश उपभोग करने के उपरांत अवकाश स्वीकृति के लिए उनके आवेदन को निदेशालय भेजा जाता है. जो नियमत गलत है. अब ऐसे आवेदनों की स्वीकृति नहीं मिलेगी. वहीं, सीएस डॉ. नरेश कुमार भीमसरिया ने बताया कि अब मातृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश, उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के लिए 15 दिन पहले आवेदन के साथ सभी संबंधित दस्तावेज के साथ पहले निदेशालय भेजा जाएगा. वहां से स्वीकृति आने के बाद ही इन अवकाश का उपयोग संबंधित कर्मी कर सकेंगे.

मनमर्जी से छुट्टी पर गये तो होगी कार्रवाई: सीएस डॉ. नरेश कुमार भीमसरिया ने बताया कि अब नर्सिंग स्टॉफ और कर्मियों की मनमानी पर लगाम लगेगा. बिना मंजूरी के अवकाश पर जाने वाले कर्मियों को अनधिकृत तरीके से अनुपस्थित मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए निदेशालय को लिखा जाएगा.

अधिकार पूर्वक छुट्टी का नहीं कर सकते दावा: शिशु देखभाल और मातृत्व अवकाश लेने में भी मनमाने तरीके से बिना अधिकारी के अनुमति के छुट्टी नहीं ले सकते हैं. उन्होंने सेवा संहिता का हवाला देते हुए कहा है कि शिशु देखभाल छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है. किसी भी परिस्थिति में मंजूर करने वाले पदाधिकारी की पूर्वानुमति एवं उचित मंजूरी के बिना कोई कर्मचारी शिशु देखभाल छुट्टी पर प्रस्थान नहीं कर सकेगा. विशेष परिस्थितियों के लिए आकस्मिक अवकाश का प्रावधान है.

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