मध्य प्रदेश

अदालत ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर बलात्कार के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई

Admin Delhi 1
28 Nov 2022 7:58 AM GMT
अदालत ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर बलात्कार के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई
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कोर्ट रूम न्यूज़: द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटारसी सविता जडिया ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी बृजेश बामने को पास्को एक्ट की अलग-अलग दो धाराओं में 20 साल की सजा सुनाई है. शासन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी एचएस यादव ने बताया कि 22 अक्टूबर 2017 को पीड़िता के पिता ने थाना तलैया भोपाल में रिपोर्ट कराई कि 21 अक्टूबर 17 को उसकी नाबालिग बेटी के पैरों में सूजन आने के साथ झटके आने लगे. वे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल इटारसी लाए. यहां से बच्ची को जिला अस्पताल नर्मदापुरम, उसके बाद सुल्तानिया अस्पताल रैफर किया, जहां इलाज के दौरान पता चला कि वह गर्भवती है.

पीड़िता ने पिता को बताया था कि आरोपी बृजेश बामने पिता शिवकुमार बामने ने बेटी से दुष्कर्म किया है. इलाज के दौरान पीड़िता की सुल्तानिया अस्पताल में ही मौत हो गई थी. इसलिए पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर थाना इटारसी भेजा, जहां कायमी कर प्रकरण विवेचना में लिया. पीड़िता की बेहोशी की हालत होने से पुलिस बयान नहीं कर पाई. इसलिए पीड़िता की मौत के बाद गर्भ का मृत भ्रूण निकालकर और आरोपी बृजेश बामने के रक्त के नमूने का डीएनए परीक्षण एक साथ कराया. इसमें उक्त भ्रूण आरोपी की जैविक संतान होना पाया गया.

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