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कोर्ट ने नाबालिग से रेप मामले में दोषी को सुनाई 20 साल कैद की सजा
इंदौर न्यूज़: धार कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया है। आरोपी ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से कई बार दुष्कर्म किया। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों और सबूतों से सहमत होकर फैसला सुनाया.
कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि आरोपी ने नाबालिग लड़की के साथ घिनौना कृत्य किया है. मीडिया प्रभारी अर्चना दांगी ने बताया कि पीड़िता की बहनों ने पीथमपुर के सेक्टर 01 थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. इसमें उसने पुलिस को बताया कि 23 अप्रैल 2022 को वह और उसकी बहनें रात करीब 12:15 बजे खाना खाकर सो गये.
उसी समय फूफाजी भी बगल वाले कमरे में सो रहे थे, उनकी बहन भी उनके बगल में सो रही थी. सुबह जब मैं उठा तो वो बहन वहां पर नहीं थी. पीड़िता की बहन की रिपोर्ट में सेक्टर 1 थाने में अज्ञात के अपहरण का मामला दर्ज किया गया. साक्ष्यों से सहमत होकर न्यायालय ने मामले को संदेह से परे प्रमाणित मानते हुए आरोपी सोनू पिता संजय पथरोड़ को विभिन्न धाराओं में 20-20 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।