मध्य प्रदेश

अदालत ने सुमावली विधायक और उनकी पत्नी सहित तीन को दो-दो वर्ष की सजा सुनाई

Admin Delhi 1
3 Dec 2022 11:47 AM GMT
अदालत ने सुमावली विधायक और उनकी पत्नी सहित तीन को दो-दो वर्ष की सजा सुनाई
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ग्वालियर कोर्ट रूम न्यूज़: मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले की एक अदालत ने मुरैना जिले के सुमावली विधानसभा के विधायक अजब सिंह कुशवाह और उनकी पत्नी शीला कुशवाह तथा एक साथी कृष्ण गोपाल चौरसिया को धोखाधडी एवं साजिश रचने का दोषी पाए जाने पर दो-दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी. जिला सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायालय (एमपी,एमएलए) सुशील कुमार जोशी ने विधायक दंपति अजब सिंह कुशवाह और उनकी पत्नी शीला कुशवाह और एक अन्य साथी कृष्ण गोपाल चौरसिया को दोषी पाए जाने पर दो-दो वर्ष के कठोर कारावास के साथ दस दस हजार रूपये का जुर्माने की सजा सुनायी।

विशेष लोक अभियोजक अभिषेक मेहरोत्रा ने आज बताया कि छह अक्टूबर 2012 को फरियादी पीएल शाक्य ने एक शिकायती आवेदन विधायक अजब सिंह कुशवाह, उनकी पत्नी शीला कुशवाह और कृष्ण गोपाल चौरसिया के विरूद्ध देकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में पीएल शाक्य ने कहा कि आरोपियों ने फरियादी को सर्वे क्रमांक 516,517 का 1600 वर्ग फुट का प्लॉट महाराजपुरा में सात लाख 47 हजार पांच सौ रूपये नगद प्राप्त कर विक्रय किया था। शिकायती आवेदन में कहा गया था कि जब फरियादी प्लॉट पर निर्माण करने की तैयारी कर रहा था तो उसे ज्ञात हुआ कि उक्त प्लॉट आरोपीगणों द्वारा किसी और को बेचा जा चुका है और उस पर उक्त व्यक्ति ने निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है।

फरियादी को यह भी ज्ञात हुआ कि आरोपीगणों ने छलपूर्वक उसे जिस प्लाट पर कब्जा दिया गया है वह शासकीय भूमि है। इसके बाद फरियादी पीएल शाक्य द्वारा जब विधायक अजब सिंह कुशवाह सहित अन्य आरोपी गणों से प्लॉट को किसी और को बेचने के कारण अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपीगण ने उसे जाति सूचक शब्दों से गालियां देते हुये जान से मारने की धमकी दी। फरियादी द्वारा महाराजपुरा थाने ने शिकायती आवेदन पर से आरोपीगणों के विरूद्ध धोखाधडी, साजिश करने, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम सहित अन्य आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज कर एफआईआर पंजीबद्ध की।

इस मामले में साक्षियों द्वारा दस्तावेज प्रमाणित करने तथा प्रकरण में विधायक अजब सिंह कुशवाह उनकी पत्नी शीला कुशवाह एवं सहयोगी द्वारा धोखाधडी कर प्लॉट बेचने की घटना के तथ्य न्यायालय में प्रमाणित किये गये। अभियोजन की साक्ष्य एवं विचारण के उपरांत विशेष न्यायालय (एमपी/एमएलए) सुशील कुमार जोशी ने अभियुक्त गण को दोषी पाते हुये उक्त दंड से दंडित किया। वहीं (एमपी/एमएलए) सुशील कुमार जोशी ने फरियादी पीएल शाक्य को पीडित पाते हुये प्रतिकर के तौर पर 25 हजार की राशि आरोपी से वसूले के भी निर्देश दिये।

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