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राजद के पूर्व MLC को कोर्ट ने सुनाई साढ़े 5 साल की सजा
बिहार न्यूज: एमपी-एमएलए अदालत ने गुरुवार को राजद के पूर्व विधायक आजाद गांधी को अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में साढ़े पांच साल जेल की सजा सुनाई, जबकि उनके कृत्य पर कड़ी टिप्पणी की और उनकी तुलना एक "कुख्यात अपराधी" से की। पटना के गांधी मैदान थाने में दर्ज केस 361/2007 में आजाद गांधी को दोषी ठहराया गया। वह अपने समर्थकों के साथ 2007 में पटना जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में एक एडीएम और तीन कार्यकारी मजिस्ट्रेटों पर हमला करने में शामिल थे।
विशेष एमपी/एमएलए मामलों के न्यायाधीश संगम सिंह ने उन्हें आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया और कहा कि उनका कृत्य अक्षम्य था। आजाद गांधी पटना स्नातक सीट से पूर्व एमएलसी थे। 2020 में जदयू उम्मीदवार ने उन्हें हरा दिया था।
क्या है मामला?
मामला लगभग 16 साल पुराना है. उस समय आजाद गांधी राजद के एमएलसी हुआ करते थे. उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था कि उन्होंने 50 समर्थकों के साथ 15 अक्टूबर 2007 को पटना जिला निर्वाचन कार्यालय पर हमला कर दिया था. इस दौरान उन्होंने जमकर हंगामा मचाया, अफसरों के साथ मारपीट और धमकी दी. गांधी मैदान थाने में इस मामले में केस दर्ज कराया गया था. एफआईआर में कहा गया था कि पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में एक महिला का नाम शामिल करने को लेकर आजाद गांधी ने समाहरणालय के अधिकारियों के साथ मारपीट की थी. आरोप लगाया गया था कि जब एडीएम मनोज कुमार ने नियमों का हवाला देकर मतदाता सूची में महिला का नाम शामिल करने से इनकार कर दिया था तो एमएलसी और उनके लोग हिंसा पर उतर आये थे. उन लोगों ने अधिकारियों के साथ मारपीट की थी.