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भूमिपूजन-लोकार्पण समेत अन्य आयोजनों पर अब फिजूलखर्ची नहीं करेगा निगम
इंदौर न्यूज़: नगर निगम ने अपनी आय बढ़ाने और फिजूलखर्ची पर रोक लगानी शुरू कर दी है. अब निगम द्वारा आयोजित भूमिपूजन, लोकार्पण कार्यक्रम, सामाजिक संगठनों और संस्थाओं की मांग पर निगम स्तर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं की नीति निर्धारित कर दी गई है.
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया, निगम द्वारा समय-समय पर वार्डों में आयोजित भूमिपूजन-लोकार्पण समेत कई कार्यक्रम किए जाते हैं. इसके अलावा सामाजिक संगठनों-संस्थाओं की मांग पर भी कार्यक्रम होते हैं. इसमे निगम द्वारा टेंट, अन्य सामग्री, साउंड सिस्टम, लाइट और अन्य कई व्यवस्थाएं की जाती हैं. अब इन
आयोजनों को अलग-अलग न करते हुए कई कार्यक्रम एक साथ किए जाएंगे, जिससे खर्च कम होगा. टेंट, साउंड और लाइट समेत सभी की व्यय सीमा भी निर्धारित की गई हैं. 1 से 5 करोड़ तक के विकास कार्यों के भूमिपूजन/लोकार्पण कार्यक्रम में 35 हजार की सीमा तय की गई है. 5 करोड़ से अधिक के विकास आयोजनों में अधिकतम व्यय राशि 50 हजार निर्धारित की गई है. भूमिपूजन/लोकार्पण कार्यक्रम समारोह के लिए अधिकतम व्यय राशि 50 हजार की सीमा रहेगी. सामाजिक संगठन, संस्थाओं के आयोजन में नगर निगम कोई व्यवस्था नहीं करेगा.
चुनिंदा आयोजन में निगमायुक्त और महापौर की अनुमति से भोजन-स्वल्पाहार की व्यवस्था की जा सकेगी. अन्य आयोजन में भोजन-स्वल्पाहार नहीं होगा. अधिकारियों का कहना है कि इससे नगर निगम के खजाने पर पड़ने वाले बोझ को कम किया जा सकेगा.