मध्य प्रदेश

कांस्टेबल भर्ती फर्जीवाड़ा, आरोपी को चार साल की सजा

Admin Delhi 1
12 Sep 2023 9:27 AM GMT
कांस्टेबल भर्ती फर्जीवाड़ा, आरोपी को चार साल की सजा
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भोपाल: व्यापम द्वारा आयोजित पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के घोटाले के मामले में एक लाभार्थी उम्मीदवार को 4 साल की कठोर कारावास की सजा मिली है ।

विशेष न्यायाधीश सीबीआई (व्यापम केस) ग्वालियर ने सत्यवीर कुशवाह को 4 साल की सजा और 14100 का जुर्माना लगाया है। यह परीक्षा 2012 की पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा थी।

सीबीआई ने (एफआईआर संख्या 285/14) की जांच की थी। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2012 मे धोखाधड़ी के मामले मे सत्यवीर कुशवाह और दूसरे लोगों के खिलाफ पहले भी पुलिस स्टेशन देहात, भिंड के द्वारा जांच कराई जा चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस केस को अपने हाथ में लिया था।

भर्ती मे बैठे उम्मीदवारों के ओएमआर शीट से मैच करने पर समानता नहीं मिली थी। जांच के बाद, सीबीआई ने 3 अगस्त 2016 को सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने उस आरोपी को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई।

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