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धोखाधड़ी के मामले में दोषी पाए जाने के बाद कांग्रेस MLA राजेंद्र भारती MP विधानसभा से अयोग्य घोषित

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश (दतिया) से है, जहाँ राजेंद्र भारती, जो दतिया विधानसभा से कांग्रेस के विधायक थे, को दिल्ली की अदालत ने बैंक धोखाधड़ी और दस्तावेज़ फ़र्ज़ी (cheating & forgery) के 27 साल पुराने मामले में तीन साल की सज़ा सुनाई है। अदालत ने पाया कि उन्होंने बैंक रिकॉर्ड में हेराफेरी करके अवैध ब्याज भुगतान प्राप्त किया, जो 1998–2011 के बीच हुआ था। इस सज़ा के चलते उनकी विधानसभा सदस्यता (MLA पद) स्वतः समाप्त कर दी गई और दतिया सीट रिक्त घोषित कर दी गई।
क्या हुआ?
एक विशेष अदालत ने उन्हें चोरी, धोखाधड़ी, दस्तावेज़ फ़र्ज़ी और साज़िश जैसे आरोपों में दोषी ठहराया और तीन साल कारावास के साथ ₹1 लाख जुर्माना लगाया। इसका मतलब है कि राजेंद्र भारती अब विधायक नहीं रहे।
कब हुआ?
यह फैसला 2 अप्रैल 2026 को दिल्ली के Rouse Avenue कोर्ट में आया, और 3 अप्रैल 2026 को विधानसभा सचिवालय ने अयोग्यता का नोटिफ़िकेशन जारी किया।
कैसे हुआ?
अदालत ने पाया कि बैंक के FD रिकॉर्ड को फ़र्ज़ी तरीके से लंबा किया गया, जिससे अवैध ब्याज रसीदें बनाई गईं। इसे कोर्ट ने सार्वजनिक विश्वास को नुकसान पहुँचाने वाला अपराध माना।
कहाँ हुआ?
यह मामला भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली) की अदालत में निपटा, किन्तु राजेंद्र भारती दतिया (मध्य प्रदेश) से विधायक थे और यहाँ उनकी सदस्यता समाप्त हुई।
क्या असर पड़ेगा?
राजधानी में यह निर्णय राजनीतिक हलचलों का कारण बना, क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता से उन्होंने पिछली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, और अब दतिया में उपचुनाव संभावित है।





