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मध्य प्रदेश
Bhopal में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर 'धोखाधड़ी' और 'जालसाजी' का मामला दर्ज
Bharti Sahu
20 Aug 2025 4:51 PM IST

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कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद
Bhopal भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुधवार को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में मामला दर्ज किया गया।भोपाल के पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्रा ने आईएएनएस को बताया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए मामला दर्ज किया गया है।मिश्रा ने कहा, "भोपाल पुलिस ने आरिफ मसूद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। मसूद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जाँच जारी है।"
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने भोपाल पुलिस आयुक्त को इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज की मान्यता के लिए जाली सॉल्वेंसी पेपर के कथित इस्तेमाल के संबंध में मसूद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज एक ऐसी सोसायटी द्वारा संचालित है जिसके कांग्रेस विधायक सचिव हैं।अदालत ने उच्च शिक्षा विभाग के उन अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था, जो 20 साल तक इस मामले में "संलिप्त" रहे और कॉलेज को चलने दिया।
न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की पीठ ने मामले की जाँच की निगरानी और तीन महीने के भीतर जाँच पूरी करने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) संजीव शमी के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का भी आदेश दिया था।मसूद ने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा उनके कॉलेज की मान्यता रद्द करने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, लेकिन अंततः उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
अदालत ने कॉलेज के 1,000 से ज़्यादा छात्रों के हित में कॉलेज की मान्यता रद्द करने पर फिलहाल रोक लगा दी, लेकिन स्पष्ट किया कि अगले शैक्षणिक सत्र से कॉलेज में कोई नया प्रवेश नहीं होगा।गौरतलब है कि यह मुद्दा सबसे पहले उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और भाजपा नेता ध्रुवनारायण सिंह ने उठाया था, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह के पुत्र हैं।भाजपा ने 2023 के चुनाव में मसूद के खिलाफ भोपाल मध्य विधानसभा सीट से ध्रुवनारायण सिंह को मैदान में उतारा था, लेकिन कांग्रेस नेता ने यह सीट बरकरार रखी।
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