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भोपाल (मध्य प्रदेश) : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को विकास कार्यों का उद्घाटन कर 6 हजार कॉलोनियों को वैध घोषित करेंगे और भवन निर्माण की अनुमति देंगे.
मुख्यमंत्री ने 31 दिसंबर, 2016 तक बिछी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की थी। उनकी घोषणा के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग ने मध्यप्रदेश नगरपालिका नियम-2021 में संशोधन कर 24 मार्च, 2023 को प्रकाशित किया। संशोधित नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए लिया गया।
यूएडी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। निर्णय के क्रियान्वयन के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नए नियम बनाए गए थे।
मुख्यमंत्री की घोषणा से शहरवासियों को बैंक ऋण, मकान बनाने की अनुमति, मकानों का नक्शा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा.
नगर निगमों में 2282 कॉलोनियों के प्रारंभिक प्रकाशन और 1032 ले आउट को अंतिम रूप देने के बाद 929 कॉलोनियों के लिए भवन निर्माण अनुमति जारी करने का काम शुरू हो गया है. इसी प्रकार नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषदों में 3792 कालोनियों का प्रारंभिक प्रकाशन एवं 299 कालोनियों के ले आउट का प्रकाशन किया जा चुका है. जून 2023 तक समस्त कार्यवाही पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
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