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Bhopal भोपाल: चीनी पतंग के धागे, जिसे आमतौर पर 'मांझा' कहा जाता है, से होने वाली गंभीर चोटों की लगातार रिपोर्टों के जवाब में, भोपाल पुलिस कमिश्नर ने शहर की सीमा के अंदर इसके इस्तेमाल, बिक्री, खरीद और स्टोरेज पर सख्त रोक लगा दी है।
पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163(2) का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया। यह रोक तुरंत लागू हो गई है, और इसका उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह बैन सिर्फ भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया पर लागू होता है और इसका मकसद लोगों की सुरक्षा करना है, खासकर मकर संक्रांति जैसे पतंग उड़ाने के मौसम से पहले।
चीनी मांझा, जिसे धारदार बनाने के लिए कांच या मेटल पाउडर से कोट किया जाता है, गहरे कट लगाने के लिए बदनाम है, अक्सर मोटर चालकों और पैदल चलने वालों की गर्दन या गले पर। हर साल, कई दुर्घटनाओं में गंभीर, कभी-कभी जानलेवा चोटें लगती हैं। पुलिस ने कहा कि यह खुरदरा धागा पक्षियों और जानवरों के लिए भी खतरा पैदा करता है, जिससे वन्यजीव फंस जाते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचता है। हालांकि पीड़ितों की सही संख्या अभी पता नहीं चली है, लेकिन उज्जैन, इंदौर, विदिशा, भोपाल, रायसेन और अन्य जगहों पर चोटों की घटनाएं सामने आई हैं।
प्रशासन ने दुकानदारों और नागरिकों से इस बैन का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है, और इसके बजाय सुरक्षित, सूती धागे के इस्तेमाल को बढ़ावा देने को कहा है। अधिकारियों ने लोगों से सहयोग की अपील की है, और प्रतिबंधित चीनी धागे को बेचने, इस्तेमाल करने या स्टोर करने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह कदम सिंथेटिक मांझे की जानलेवा क्षमता को लेकर लगातार चिंताओं के बाद उठाया गया है, जो समय-समय पर कार्रवाई के बावजूद एक बार-बार होने वाला खतरा बना हुआ है। पिछले सालों में भी इसी तरह के बैन लगाए गए हैं, और बड़े पैमाने पर पतंग उड़ाने वाले त्योहारों से पहले अक्सर नए सिरे से कार्रवाई की जाती है। नागरिकों को याद दिलाया जाता है कि पारंपरिक, बिना खुरदुरे धागे जीवन को खतरे में डाले बिना पतंग उड़ाने का आनंद लेने देते हैं।
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