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मध्य प्रदेश
Chhatripura: युवती के साथ होटल में दुष्कर्म, फिर शादी से किया इंकार ; केस दर्ज
Tara Tandi
4 March 2025 11:59 AM IST

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Chhatripura छत्रीपुरा : थाना क्षेत्र में कंपनी मालिक के बेटे ने युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने आरोपी प्रियांशु के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह साल 2022 से आरोपी के पिता की कंपनी में काम करती थी। इस दौरान प्रियांशु से दोस्ती हुई। उसने कुंडली भी मांगकर पंडित को दिखाई। साल 2023 में वह होटल में लेकर गया। वहां मेरे साथ संबंध बनाए।
शादी से मुकरा
पीड़िता ने बताया कि 15 जनवरी 2025 को मैंने शादी की बात की। उसने साफ इनकार कर दिया। वह कहने लगा कि सिर्फ एंजॉय कर रहा था। आरोपी को हिरासत में ले लिया है।
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा
नईदुनिया न्यूज करैरा। प्रथम अपर सत्र न्यायालय करैरा में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 20 वर्ष की सजा और एक हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। शासकी की ओर से पैरवी सुनील कुमार भदौरिया ने की।
अभियोजन के अनुसार 3 मई 2024 को पीड़िता सुबह 4 बजे अपने घर के बाहर टायलेट करने के लिए गई थी। इसी दौरान मोहल्ले के सूरजभान लाेधी ने उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। पीड़िता के चिल्लाने पर वहां उसकी मां आ गई, जिसे देखकर आरोपित वहां से भा गया।
मामले की शिकायत अमोला थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित पॉक्सो एक्ट की धाराओं में प्रकरण कायम कर मामले की विवेचना के बाद प्रकरण सुनवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया।
न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान आए तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण के बाद आरोपी सूरजभान लोधी को 20 साल के कठोर कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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