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नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, आरोपी की जमानत याचिका ख़ारिज
जबलपुर। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने कंपनी में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी की आरोपित जबलपुर निवासी हर्षिता सिंह की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अरविंद जैन ने जमानत अर्जी का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि गोरखपुर, जबलपुर पुलिस ने धाेखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
अभियोजन की ओर से दलील दी गई कि इस तरह के मामले समाज के लिए अभिशाप है। आम आदमी मेहनत-मशक्कत से पूंजी जुटाता है। उसे इस तरह लूट लिया जाता है। इससे समाज में अवसाद पैदा हो रहा है। लुटने वालों को बड़ी पेचीदगी के बाद अपनी रकम मिल पात है। इस बीच समाज का आर्थिक ताना-बाना खराब हो जाता है। लोग कर्जदार होने विवश होते हैं। जबकि लूटने वाले लूट की रकम से कानूनी लड़ाई में जुटे रहते हैं। ऐमें सख्ती आवश्यक है। ऐसे ठगों पर लगाम के लिए सरकार को निर्देश जारी किए जाने चाहिए। पुलिस व आईबी को सक्रिय रहना चाहिए। संदेह होते ही दबिश आवश्यक है।