- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- Murder, ठगी, दुष्कर्म...
मध्य प्रदेश
Murder, ठगी, दुष्कर्म की धाराओं में बदलाव, जानिए धाराओं का नाम
Gulabi Jagat
29 Jun 2024 1:57 PM GMT
x
Gonda गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा विनीत जायसवाल के निर्देशन में केन्द्र सरकार द्वारा नव निर्मित आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 , Newly created criminal law Indian Justice Code 2023भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का प्रशिक्षण दिनांक 26.06.2024 से 30.06.2024 तक प्रतिदिन पुलिस लाइन सभागार में कराया जा रहा है। आज दिनांक 29.06.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत के नेतृत्व में वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी रामबली तथा प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक सुश्री नित्या गोस्वामी द्वारा पुलिस लाइन सभागार कक्ष में उपस्थित पुलिस कर्मियों को 03 नए कानूनों के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि अब 01 जुलाई 2024 से इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोजीजर कोड की जगह भारतीय की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थीं, उनमें भी बदलाव होगा। जैसे हत्या के लिए लगायी जाने वाली धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी। ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 होगी। हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 कहलाएगी। वहीं दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 63 होगी। बताया गया कि यह नए कानून दंड संहिता से न्याय संहिता की ओर एक कदम है।
नए कानूनों में अपराधी को दण्ड एवं पीड़ित को न्याय के विशेष प्रावधानों का उल्लेख है। कानून में संशोधन के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और न्याय को प्राथमिकता दी गई है। आतंक और संगठित अपराध के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। वैज्ञानिक और इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के महत्व को नए कानून में स्पष्ट किया गया है। अब थाने से कोर्ट तक की सभी प्रक्रिया आनलाइन हो गए ।आपराधिक कानूनों (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) से आमजनमानस को जमीनी स्तर पर जानकारी देने हेतु 01 जुलाई 2024 को समस्त थानों में थाना क्षेत्र के गणमान्य/सम्भ्रान्त व्यक्ति के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिसमें नये कानूनों के बारे में उपस्थित गणमान्य/सम्भ्रान्त व्यक्तियों को विस्तार से अवगत कराया जायेगा तथा प्रबुद्ध/सम्भ्रांत व्यक्तियों को नये कानूनों के सम्बन्ध में तैयार किये गये पम्पलेटों का वितरण किया जायेगा। थाना क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर प्रशिक्षण एवं अभियोजन निदेशालय द्वारा भेजे गए बैनर/पोस्टर लगाये जायेंगे तथा स्थानीय स्तर पर ध्वनि विस्तारक यंत्रो से तथा सोशल मीडिया के माध्यम से भी नये कानूनों के प्राविधानों का प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
TagsMurderठगीदुष्कर्मधाराधाराओं का नामfraudrapesectionname of sectionsजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Gulabi Jagat
Next Story