मध्य प्रदेश

शिक्षक भर्ती में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण लागू न करने को चुनौती, कोर्ट ने मांगा जवाब

Rounak Dey
22 July 2022 2:36 PM GMT
शिक्षक भर्ती में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण लागू न करने को चुनौती, कोर्ट ने मांगा जवाब
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शिक्षक भर्ती में 27 फीसदी अन्य पिछड़ा वर्ग यानि ओबीसी आरक्षण लागू न करने के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा
जबलपुर। शिक्षक भर्ती में 27 फीसदी अन्य पिछड़ा वर्ग यानि ओबीसी आरक्षण लागू न करने के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट में याचिका पेश की गई है जिसमें शिक्षक भर्ती परीक्षा में चुने गए ओबीसी के उम्मीदवारों ने 13 प्रतिशत पद होल्ड करने को चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने याचिका पर राज्य सरकार के साथ सभी संबंधितों जवाब मांगा है. राज्य सरकार सहित अन्य पक्षों को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट ने 6 सप्ताह का वक्त दिया है।
ओबीसी उम्मीदवारों की इस याचिका में कहा गया है कि आरक्षण अधिनियम 1994 में 14 अगस्त 2019 को संशोधन किया गया था. आरक्षण अधिनियम में किए गए इस संशोधन में अन्य पिछड़ा वर्ग यानि ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया था. संशोधित अधिनियम के अंतर्गत ओबीसी के लिए 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत रिजर्वेशन की व्यवस्था लागू की गई। हाईकोर्ट ने इस संशोधन के प्रवर्तन पर किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश— स्टे भी जारी नहीं किया है। जो स्थगन आदेश है वो याचिका की विषय वस्तु भी नहीं है।
अक्टूबर 2021 में की गई शिक्षकों की नियुक्तियों में ओबीसी के 16 विषयों में 13 प्रतिशत पदों को होल्ड कर दिया -राज्य सरकार की ओर से संबंधित प्रकरणों में नियुक्त विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी ने 11 जून 2021 को आवेदन दिया था. हाईकोर्ट में पेश इस आवेदन में ओबीसी के 13 प्रतिशत आरक्षण को होल्ड करने का निवेदन किया गया। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन की सहमति से 13 जुलाई 2021 को आदेश पारित किया. हाईकोर्ट के इस आदेश में शिक्षक भर्ती में ओबीसी के 13 प्रतिशत आरक्षण को होल्ड कर दिया गया। ईडब्ल्यूएस के 10 प्रतिशत आरक्षण को याचिका के निर्णयाधीन लागू करने का भी आदेश दिया गया। इसके बाद अक्टूबर 2021 में की गई शिक्षकों की नियुक्तियों में ओबीसी के 16 विषयों में 13 प्रतिशत पदों को होल्ड कर दिया गया। इसी रवैये के विरूद्ध याचिका दायर की गई है।
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