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- त्विशा शर्मा केस में...

Bhopal भोपाल: CBI की एक टीम गुरुवार को पूर्व जज गिरिबाला सिंह के भोपाल स्थित घर पहुंची। गिरिबाला सिंह अपनी बहू त्विशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक दिन पहले ही उनकी अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के अधिकारियों को राज्य की राजधानी के बाग मुगलिया एक्सटेंशन इलाके में सिंह के घर में घुसते देखा गया। सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी ने कोर्ट के आदेश के बाद गिरिबाला सिंह से पूछताछ की।
एक सेशन कोर्ट ने 15 मई को पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दे दी थी, जिन पर उनके बेटे समर्थ सिंह के साथ दहेज उत्पीड़न से जुड़े आरोप हैं। समर्थ सिंह, जो पेशे से वकील हैं, अभी CBI की कस्टडी में हैं, जिसने इस हफ्ते की शुरुआत में मध्य प्रदेश पुलिस से मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। हाई कोर्ट ने बुधवार को गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं को स्वीकार कर लिया।
अपने 17 पेज के ऑर्डर में, जस्टिस देवनारायण मिश्रा ने कहा कि केस के असल पहलुओं और रेस्पोंडेंट (गिरिबाला सिंह) पर लगे आरोपों को देखते हुए, एडिशनल सेशन जज की दी गई एंटीसिपेटरी बेल रद्द की जानी चाहिए। CBI ने सोमवार को ऑफिशियली त्विशा शर्मा की मौत की जांच अपने हाथ में ले ली, जो कथित तौर पर 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में फांसी पर लटकी हुई मिली थीं।
एजेंसी ने राज्य पुलिस द्वारा समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह के खिलाफ पहले दर्ज की गई FIR को फिर से रजिस्टर किया। सुनवाई के दौरान, त्विशा शर्मा के परिवार की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि मृतक को कथित तौर पर मेंटल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा था और वह अपने ससुराल में बुरी तरह फंसी हुई थी। पिटीशनर्स ने हाई कोर्ट के सामने यह भी आरोप लगाया कि गिरिबाला सिंह ने एंटीसिपेटरी बेल लेने के बाद सबूतों को प्रभावित करने की कोशिश की। कोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने 13 मई को गिरिबाला सिंह के घर से CCTV फुटेज ज़ब्त कर ली थी, लेकिन बाद में कुछ चुनिंदा क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर कर दी गईं, जिसका आरोप है कि जांच पर असर डालने के इरादे से ऐसा किया गया। सूत्रों ने बताया कि प्रॉसिक्यूशन ने दलील दी कि आरोपों और मामले के हालात को देखते हुए, ट्रायल कोर्ट को एंटीसिपेटरी बेल देने से पहले सबूतों को और ध्यान से देखना चाहिए था।





