- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- MP: आवारा मवेशियों को...
मध्य प्रदेश
MP: आवारा मवेशियों को कुचलने के आरोप में दो लोगों पर मामला दर्ज
Rani Sahu
11 Sep 2024 11:13 AM GMT
x
Madhya Pradesh भोपाल : मध्य प्रदेश पुलिस ने दो अलग-अलग घटनाओं में आवारा मवेशियों को कुचलने के आरोप में दो लोगों पर मामला दर्ज किया है। घटनाओं का एक विचलित करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें सिंगरौली जिले में सड़क पर गायों के एक समूह के साथ बैठे एक बछड़े को एक कार ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि हॉर्न बजाने के बाद, चालक ने पहले तो कार की गति धीमी कर दी, लेकिन जब बछड़ा नहीं हिला, तो चालक ने गति बढ़ा दी और बछड़े को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस ने बताया कि सिंगरौली के वैढन थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें यह भी खुलासा हुआ है कि यह घटना 5 सितंबर को विंध्य नगर इलाके में हुई थी। स्थानीय निवासी नितिन पांडे ने एक एनजीओ की मदद से 6 सितंबर को वैढन थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि आरोपी, एक अज्ञात व्यक्ति, पर मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम - 2004 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
6 सितंबर को, पुलिस ने उसी कार्यकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक ऐसी ही घटना के लिए एक और एफआईआर दर्ज की, जिसमें एक ड्राइवर ने एक गाय को कुचल दिया था।
आरोपी (अज्ञात) पर एमपीजीवीपीए, 2004 की धारा 4 और 9 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो किसी भी गाय या गोवंश का वध एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाता है, जिसके लिए सात साल तक की जेल और न्यूनतम 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।
पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता से प्राप्त सूचना और साक्ष्य (वीडियो) के आधार पर शिकायत दर्ज की गई है और मामले की आगे की जांच की जा रही है। गायों की दुर्घटनाएं एक दैनिक उपद्रव बन गई हैं क्योंकि मवेशी दिन-रात सड़कों पर बैठे दिखाई देते हैं, जिससे मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं और मौतें होती हैं।
राज्य सरकार ने आवारा पशुओं की समस्या को लेकर कई बार कार्ययोजना बनाई है, लेकिन अब तक कोई योजना कारगर नहीं हो पाई है। हाल ही में राज्य सरकार ने सड़कों पर बैठे आवारा मवेशियों को नियंत्रित करने की योजना तैयार करने के लिए पांच वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को नियुक्त किया है।
समिति को योजना बनाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था - अवधि समाप्त हो गई है - हालांकि, अभी तक जमीन पर कोई ठोस योजना लागू नहीं हुई है। इससे पहले विधानसभा में भी विधायकों ने आवारा मवेशियों की समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था और सरकार से ठोस उपाय करने की मांग की थी।
(आईएएनएस)
Tagsमध्य प्रदेशआवारा मवेशियोंमामला दर्जMadhya Pradeshstray cattlecase registeredआज की ताजा न्यूज़आज की बड़ी खबरआज की ब्रेंकिग न्यूज़खबरों का सिलसिलाजनता जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता न्यूजभारत न्यूज मिड डे अख़बारहिंन्दी न्यूज़ हिंन्दी समाचारToday's Latest NewsToday's Big NewsToday's Breaking NewsSeries of NewsPublic RelationsPublic Relations NewsIndia News Mid Day NewspaperHindi News Hindi News
Rani Sahu
Next Story