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मध्य प्रदेश
फर्जी ऋण पुस्तिका से जमानत देने वाले पर धोखाधड़ी का केस दर्ज
Admin4
7 Oct 2023 12:21 PM GMT

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ग्वालियर। इन्दरगंज थाना पुलिस ने न्यायालय में फर्जी ऋण पुस्तिका से लोगों की जमानत देने वाले फर्जीबाड़े करने वाले के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। लक्कडख़ाना देवनगर निवासी मुन्नालाल पुत्र बाबूलाल शखवार फर्जी ऋण पुस्तिका से लोगोंं की न्यायालय में जमानत दे रहा था।जब मुन्नालाल की जमानत देने वाली ऋण पुस्तिका की जांच की गई तो वह किसी और नाम पर दर्ज थी। फर्जीबाड़े का पता चलने पर लिपिक संजीव पुत्र भगवान वर्मा सिकंदर कम्पू ने इन्दरगंज थाना पुलिस को शिकायती आवेदन दिया।
पुलिस ने जांच करने के बाद मुन्नालाल के खिलाफ धारा 420, 419, 467, 468, 471 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश प्रारंभ कर दी है |
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Admin4
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