मध्य प्रदेश

कोड-28 के बिना चल रहे बीयू के एमबीए कॉलेज, नहीं होती कार्रवाई

Admin Delhi 1
31 July 2023 11:31 AM GMT
कोड-28 के बिना चल रहे बीयू के एमबीए कॉलेज, नहीं होती कार्रवाई
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भोपाल न्यूज़: यूजीसी के नियम तो वर्षों से हैं, लेकिन कॉलेजों में इनका पालन नहीं होता. वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की सुस्त कार्यप्रणाली नियमों की अनदेखी करने वाले कॉलेज संचालकों के हौसले और बढ़ा देती है. बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी (बीयू) से संबद्धता प्राप्त 98 निजी कॉलेजों में एमबीए पाठ्यक्रम की कुल 20 हजार 94 सीटें हैं. लेकिन इन कॉलेजों निदेशक, विभागाध्यक्ष एवं शिक्षकों को 80 फीसदी पद खाली हैं. इन कॉलेजों ने मान्यता एवं संबद्धता प्राप्त करने के लिए कागजी तौर पर प्रोफेसरों को पंजीकृत भी किया है. सूत्रों के अनुसार कॉलेजों की सूची में जिन प्रोफेसर के नाम दिए गए हैं, उनमें से कई तो प्रदेश छोड़कर दूसरे जगह शिफ्ट हो चुके हैं या अन्य विश्वविद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इसके बावजूद कॉलेज प्रबंधन ने पीएचडी गाइड के तौर पर इनका नाम पंजीकृत कर रखा है.

दरअसल, यूजीसी के नियमों को सख्ती से पालन नहीं हो रहा, यही वजह है कि कॉलेजों ने कॉलेज कोड-28 में फैकल्टी की नियुक्तियां नहीं की. योग्य फैकल्टी के स्थान पर 10-15 हजार रुपए देकर पीजी स्टूडेंट्स को नियुक्त कर लिया जाता है. वहीं दिखाने के लिए अन्य कॉलेजों में कार्यरत प्रोफेसरों को पंजीकृत कर लिया जाता है. यूनिवर्सिटी कॉलेजों की मॉनिटरिंग भी नहीं करती. इतना ही नहीं, जिनकी संबद्घता पिछले एक साल में या तो रोकी गई या सशर्त दी गई, उनकी भी पर्याप्त मॉनिटरिंग नहीं की जा रही.

क्या है कॉलेज कोड 28: दरअसल कोड 28 फैकल्टी की नियुक्ति से संबंधित वह नियम है जिसके तहत टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति में यूजीसी के मापदंड तय होते हैं. इसमें फैकल्टी के नेट, पीएचडी की अनिवार्यता के साथ ही अनुभव और ट्रेनिंग, पेपर प्रेजेंटेशन जैसे बिंदु के आधार पर नियुक्ति होती है.

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