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फायर प्लान जमा नहीं करने वाले भवन मालिकों या प्रबंधकों पर जुर्माना लगेगा
भोपाल: अब मध्य प्रदेश में फायर प्लान जमा नहीं करने वाले भवन मालिकों या प्रबंधकों पर 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये प्रतिदिन तक का जुर्माना लगाया जाएगा. राज्य सरकार ने प्रदेश में जारी किये जाने वाले अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्रों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। दरअसल, मध्य प्रदेश में अस्पतालों और सरकारी भवनों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं के कारण, शहरी विकास और आवास विभाग ने अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए 16 दिसंबर 2022 को भूमि विकास नियम 2012 में एक नया प्रावधान किया। इसके तहत बिल्डिंग मालिक या संचालक को फायर प्लान बनाकर फायर अथॉरिटी को सौंपना होता है, लेकिन सरकार के ध्यान में आया है कि ज्यादातर बिल्डिंग मालिकों ने पिछले दो साल में फायर प्लान जमा नहीं कराया है।
इस बीच सतपुड़ा और वल्लभ भवन में आग लगने की घटनाएं हुईं. आग ने अस्पतालों में भी लोगों की जान ले ली है। इसे देखते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त भरत यादव ने कलेक्टर को पत्र लिखकर 16 दिसंबर 2022 को किए गए प्रावधानों की याद दिलाते हुए फायर प्लान जमा नहीं करने वाले भवन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ताजा नोटिफिकेशन के मुताबिक, 16 दिसंबर 2022 के बाद दो महीने यानी 16 फरवरी 2023 से 15 फरवरी 2024 तक एक साल की अवधि के लिए प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना लगेगा, जो 1 लाख 82 हजार 500 रुपये है. भवन स्वामियों से इसकी वसूली की जाएगी।
एक साल पूरा होने पर 16 फरवरी 2024 से 29 मई 2024 तक दोगुना जुर्माना यानी 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 1,04,000 रुपये लगेगा. इस तरह कुल 2 लाख 86 हजार 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा. फायर प्लान तैयार कर फायर अथॉरिटी को नहीं सौंपने वाले भवन मालिकों और प्रबंधकों को नोटिस जारी किया जाएगा और सात दिन के भीतर कार्रवाई कर निदेशक नगरीय प्रशासन एवं विकास को रिपोर्ट भी दी जाएगी।