मध्य प्रदेश

कलियासोत नदी के 33 मीटर दायरे में निर्माणकर्ता नगर निगम के आपसी तालमेल में कमी का उठा रहे लाभ

Harrison
27 Sep 2023 11:11 AM GMT
कलियासोत नदी के 33 मीटर दायरे में निर्माणकर्ता नगर निगम के आपसी तालमेल में कमी का उठा रहे लाभ
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मध्यप्रदेश | कलियासोत नदी के 33 मीटर दायरे में निर्माणकर्ता नगर निगम समेत संबंधित एजेंसियों के आपसी तालमेल में कमी का लाभ उठा रहे हैं. निगम ने कलियासोत से लगे 11 निजी निर्माणों को नोटिए तो दिए पर पुलिस ने कार्रवाई के लिए बल नहीं देने से कार्रवाई टालना पड़ी. भवन अनुज्ञा शाखा के चीफ सिटी प्लानर नीरज आनंद लिखार के अनुसार अतिक्रमण की कार्रवाई वीआइपी मूवमेंट निपटने के बाद ही होने की स्थिति बन रही है. गौरतलब है कि एनजीटी ने जिला प्रशासन द्वारा यहां 98 निर्माण रिजरवायर के आसपास चिन्हित किए थे. इसमें से 11 निजी थे, जिन पर निगम को कार्रवाई करना है.
तो कार्रवाई टल सकती
कार्रवाई में देरी से अतिक्रमणकारी कोर्ट से स्टे भी ले आए हैं. आशंका है कि इसके आधार पर अन्य भी यदि स्टे ले आए तो फिर कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए टल जाएगी. याचिकाकर्ता सुभाष सी पांडेय का कहना है कि कलियासोत किनारे निर्माणों को हटाने एनजीटी ने 2004 में आदेश दिए थे. आदेश पालन कराने फिर याचिका दर्ज कराई. अब तक तीन बार इसके आदेश हो चुके हैं और हर बार इसी तरह की तकनीकी या संसाधनों की दिक्कत प्रस्तुत कर अवैध निर्माणकर्ता बच जाते हैं.
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