मध्य प्रदेश

पूर्व वित्तमंत्री राघवजी को बड़ी राहत

HARRY
18 Jun 2023 6:31 PM GMT
पूर्व वित्तमंत्री राघवजी को बड़ी राहत
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विदिशा | पूर्व वित्त मंत्री राघवजी के खिलाफ अप्राकृतिक कृत्य की FIR हाईकोर्ट की एकल खंडपीठ न्यायाधीश संजय द्विवेदी ने निरस्त कर दी है. 10 साल पहले जुलाई 2013 में उनके कर्मचारी ने भोपाल के हबीबगंज थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसके बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था. लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूर्व मंत्री राघवजी को बड़ी राहत मिली है. 2013 में मध्यप्रदेश की राजनीति में तूफान लाने वाले बहुचर्चित अप्राकृतिक यौन शोषण के मामले में 2013 में उन्हीं के कर्मचारी राजकुमार दांगी द्वारा तत्कालीन वित्त मंत्री राघवजी पर यौन शोषण का आरोप लगाया था.

शुरू हुआ राघव जी को बधाइयां देने का सिलसिला

भोपाल पुलिस ने धारा 377 को लेकर एफआईआर दर्ज की थी. इस FIR के विरोध में राघव जी द्वारा जबलपुर हाईकोर्ट में FIR निरस्त करने की मांग की, लगभग 10 साल के लंबे समय के बाद कल जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम आदेश के रूप में राघवजी पर हुई सभी FIR को स्वतः निरस्त करने का आदेश दिया है. इस जजमेंट की जानकारी लगते ही विदिशा में सोशल मीडिया पर राघव जी को बधाइयां देने का ताता शुरू हो गया. सुबह से ही राघव जी के निवास पर लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया. फूल-माला और मिठाई खिलाकर लोग राघव जी को बधाइयां देते नजर आए. वहीं इस पूरे मामले में राघव जी का कहना है कि सच्चाई की जीत हुई है और षडयंत्र का पर्दाफाश हुआ है. मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था. देर से ही सही पर सही निर्णय लिया गया है. सर पर एक बड़ा भारी बोझ था, जो अब हट गया है. मैं पूरी तरह निर्दोष था और अब न्यायालय द्वारा भी मुझे निर्दोष करार दिया गया है. वहीं चुनाव लड़ने पर राघवजी ने कहा- मैं आगे कभी भी कोई भी चुनाव नहीं लडूंगा.

बताते चले कि जबलपुर हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो रखने वाले व्यक्ति की छवि धूमिल करने के लिए प्रतिद्वंद्वियों के इशारे पर एफआईआर दर्ज करवाई है. आपराधिक कार्रवाई में स्पष्ट रूप से दुर्भावनावाद उपस्थित है, एकल पीठ ने FIR को खारिज करने के आदेश दिए हैं।

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