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मध्य प्रदेश
बड़ा फैसला: MP पुलिस समेत MPPEB की भर्ती परीक्षाओं में इन उम्मीदवारों को मिलेंगे बोनस अंक और आयु सीमा में छूट
Deepa Sahu
19 Jan 2022 7:42 AM GMT
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मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है।
MPPEB Recruitment Exam : मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब शासकीय सेवा में कार्यरत विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों को एमपीपीईबी की भर्ती परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी और साथ ही अतिरिक्त अंक भी मिलेंगे।
एमपी सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि शासकीय सेवा में कार्यरत विभिन्न वर्गों के ऐसे उम्मीदवार जो प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होते हैं, उन्हें परीक्षा में 5 फीसदी अतिरिक्त अंक प्रदान करने और अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। नरोत्तम मिश्रा ने फैसले के बारे में स्पष्ट करते हुए बताया कि ये वो लोग हैं जो हमारे अलग-अलग विभागों में काम करते हैं और काम करते करते परीक्षा देते हैं।
शासकीय सेवा में कार्यरत विभिन्न वर्गों के ऐसे उम्मीदवार जो प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होते हैं, उन्हें परीक्षा में 5% अतिरिक्त अंक प्रदान करने और अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है।@mohdept @JansamparkMP pic.twitter.com/tWR3jlT4JZ
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) January 18, 2022
विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों में भूतपूर्व सैनिक, अतिशेष कर्मचारी, भारत-पाक संघर्ष में दिव्यांग और मृत सैनिक आदि शामिल है।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में पदों की पूर्ति
मंत्रि-परिषद द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विशेषज्ञों के 25 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाने की स्वीकृति उपरांत शेष 75 प्रतिशत पदों पर पूर्व से कार्यरत द्वितीय श्रेणी चिकित्सा अधिकारियों को क्रमोन्नत वेतनमान अनुसार पदस्थ/समायोजित किए जाने के लिए नेत्ररोग विशेषज्ञ के 64 तथा ईएनटी विशेषज्ञ के 42 अतिरिक्त पदों को 6600 ग्रेड-पे अंतर्गत सांख्येत्तर पद/अधिसंख्य पद (supernumerary post) के रूप में निर्मित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद् ने प्रदेश के स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं स्वशासी/शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों पर 11 माह हेतु अतिथि व्याख्याता के रूप में मासिक मानदेय अधिकतम 30 हजार रूपये के भुगतान पर आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की।
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