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मध्य प्रदेश
सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा फैसला: बकाया बिजली बिलों पर 40% की छूट, किस्तों में बिल चुकाया तो भी छूट 25%
Deepa Sahu
9 Nov 2021 9:47 AM GMT
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मध्यप्रदेश सरकार ने बिजली के बकाया बिलों को लेकर बड़े फैसले किए हैं।
मध्यप्रदेश सरकार ने बिजली के बकाया बिलों को लेकर बड़े फैसले किए हैं। इसके तहत बकाया बिल भरने वालों को विशेष राहत दी गई है। अगर पूरा बिल एकमुश्त जमा किया जाता है तो उस पर सरचार्ज माफ होगा। साथ ही 40% की छूट भी दी जाएगी। अगर एकमुश्त जमा नहीं कर सकते तो एक साल में छह किस्तों में बिल जमा किया जा सकेगा। इस पर 25% की छूट रहेगी। सरचार्ज भी माफ होगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद गृहमंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि बिजली बिलों को लेकर किया गया फैसला लोगों को राहत देगा। अगर किसी का बकाया बिजली बिल 1000 रुपये है तो उसे 40% राहत के साथ 600 रुपये ही जमा करने होंगे। एकमुश्त राशि जमा नहीं कर सकते तो किस्तों में भी बकाया बिल जमा किया जा सकेगा। इस पर भी सरचार्ज से राहत दी गई है।
चार नई तहसीलों का गठन
मध्यप्रदेश कैबिनेट ने राजस्व विभाग के खंडवा में किल्लौद और मूंदी, टीकमगढ़ में दिगौड़ा और बुरहानुपर में धूलकोट के तौर पर नई तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन नई तहसीलों के लिए नए पद सृजित किए जाएंगे। इन पर 24.60 करोड़ रुपए का सालाना खर्च आएगा।
भोपाल में बनेगा रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर रेस्पिरेटरी डिसीज
कोविड-19 को देखते हुए कैबिनेट ने भोपाल स्थित क्षय चिकित्सालय को रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर रेस्पिरेटरी डिसीज के तौर पर विकसित करने का फैसला किया है। इसके लिए 138 नए पदों को सृजित करने के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया है।
अन्य निर्णय इस प्रकार है-
छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नामकरण राजा शंकरशाह के नाम पर लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जबलपुर में 18 सितंबर को यह घोषणा की थी।
5 कॉलेजों में नवीन विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय शुरू होंगे। राज्य में 11 नए सरकारी कॉलेज शुरू किए जाएंगे। इसके लिए 461 पदों के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
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