मध्य प्रदेश

Bhopal: गोमांस ले जा रहा वाहन जब्त, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

Saba Naaz
6 Oct 2025 2:40 PM IST
Bhopal: गोमांस ले जा रहा वाहन जब्त, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी
x
Bhopal भोपाल : मध्य प्रदेश पुलिस ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं से मिली सूचना के बाद भोपाल जिले के परवलिया रोड के पास लगभग 100 किलोग्राम मांस ले जा रहे एक वाहन को जब्त किया, जिसके गोमांस होने का संदेह है।
यह घटना रविवार देर रात हुई जब कार्यकर्ताओं ने वाहन को रोकने का प्रयास किया, जिससे उसमें सवार लोग कार छोड़कर मौके से भाग गए। कर्नाटक पंजीकरण संख्या KA 03 AB 5722 वाला यह चार पहिया वाहन लावारिस हालत में पाया गया और बाद में परवलिया रोड पुलिस थाने की टीम ने उसे जब्त कर लिया। वाहन की जाँच करने पर, अधिकारियों ने लगभग 100 किलोग्राम मांस बरामद किया, जिसमें गायों का सिर, पैर और खाल शामिल थी। प्रारंभिक फोरेंसिक जाँच से पुष्टि हुई कि यह गोजातीय मांस था। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) ने एक बयान जारी कर जब्ती और चल रही जाँच की पुष्टि की।
अधिकारी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, "परवलिया रोड थाना पुलिस ने एक लावारिस चार पहिया वाहन, जिसका पंजीकरण क्रमांक KA 03 AB 5722 है, में मिले गोमांस के टुकड़ों और वाहन को विधिवत ज़ब्त कर लिया है। अपराध संख्या 218/25 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई जारी है। आरोपियों की तलाश जारी है।" पुलिस टीमें अब आस-पास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं ताकि वाहन की गतिविधियों का पता लगाया जा सके और मांस के परिवहन में शामिल व्यक्तियों की पहचान की जा सके। जांचकर्ता कार के मालिक और ज़ब्ती से पहले उसके रास्ते की भी पुष्टि कर रहे हैं।
इस घटना ने उस क्षेत्र में अवैध पशु परिवहन और वध को लेकर नई बहस छेड़ दी है, जहाँ गौरक्षा से संबंधित कानूनों का सख्ती से पालन किया जाता है। मध्य प्रदेश गोहत्या निषेध अधिनियम के तहत, गोमांस का परिवहन और बिक्री एक दंडनीय अपराध है, और उल्लंघन करने वालों को कारावास और जुर्माना हो सकता है। स्थानीय बजरंग दल के सदस्यों, जिन्होंने अधिकारियों को सतर्क करने में भूमिका निभाई, ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई और सख्त प्रवर्तन की मांग की है। इस बीच, पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सभी सुरागों का पता लगाया जा रहा है और जल्द ही गिरफ्तारियां कर ली जाएंगी।
Next Story