मध्य प्रदेश

Bhopal : हाई कोर्ट ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के इको-सेंसिटिव ज़ोन में वाटरपार्क का संज्ञान लिया

Kavita2
3 Feb 2026 10:52 AM IST
Bhopal : हाई कोर्ट ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के इको-सेंसिटिव ज़ोन में वाटरपार्क का संज्ञान लिया
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Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : हाई कोर्ट, जबलपुर की प्रिंसिपल बेंच ने सोमवार को उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व (BTR) के इको-सेंसिटिव ज़ोन में चल रहे एक वॉटर पार्क से होने वाले प्रदूषण पर गंभीर संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की डिवीजन बेंच ने एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को नोटिस जारी किए।

कोर्ट ने इस मामले पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (वन) और वॉटर पार्क के ऑपरेटर कैलाश छटवानी समेत अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा है।

अगली सुनवाई 9 फरवरी को तय की गई है। जबलपुर के पर्यावरणविद अभिषेक पाठक ने इस मामले में कोर्ट का रुख किया है। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रभात कुमार यादव ने कोर्ट में दलील दी कि भले ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व वन्यजीवों के लिए एक संवेदनशील प्राकृतिक आवास है, लेकिन हाल के वर्षों में हाथियों, बाघों और अन्य जंगली जानवरों की मृत्यु दर बढ़ गई है।

याचिका के अनुसार, 'कैलाशजी वॉटर पार्क' टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से सटे प्रतिबंधित क्षेत्र में चल रहा है।

याचिका में बताया गया है कि वॉटर पार्क से हजारों लीटर रासायनिक रूप से दूषित पानी सीधे जंगल की ज़मीन में छोड़ा जा रहा है, जिससे भूजल और प्राकृतिक जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं।

याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रदूषण से वन्यजीवों और वनस्पतियों को नुकसान हो रहा है और दावा किया कि दूषित पानी की बदबू से वन्यजीव प्राकृतिक जल स्रोतों से दूर भाग रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि वॉटर पार्क का निर्माण और संचालन ग्राम पंचायत, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और NTCA से बिना किसी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के किया गया था।

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