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Bhopal : कलेक्टर ने भोपाल में 'कार्बाइड गन' और अवैध पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर पूरे ज़िले में कार्बाइड गन, अवैध पटाखों और आवाज़ करने वाले विस्फोटक डिवाइस के बनाने, स्टोर करने और बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।
यह कार्रवाई हाल ही में त्योहारों के दौरान हुए हादसों और ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए की गई है।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी व्यक्ति या व्यापारी को कार्बाइड गन या ऐसे किसी भी बैन विस्फोटक सामान को बनाने, बेचने या दिखाने की इजाज़त नहीं होगी।
सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट (SDM), एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को इस आदेश को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।





